Bank Locker Agreement Notification: लोग अकसर अपना कीमती सामान, कागजात और जिंदगी भर की जमा-पूंजी को बैंक के लॉकर में रखते हैं. लेकिन 1 जनवरी 2023 से एक नया बैंक लॉकर का नियम लागू हो गया है. आपका भी सामान बैंक लॉकर में रखा है तो यह खबर जरा गौर से पढ़िए. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के नए नोटिफिकेशन में सेफ डिपॉजिट लॉकर के समझौतों के लेकर नए अपडेट्स आए हैं.


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नोटिफिकेशन में क्या लिखा है?


आरबीआई के नोटिफिकेशन में ग्राहकों को 1 जनवरी 2023 तक लॉकर के एग्रीमेंट्स को रीन्यू कराने को कहा गया था. इसे लेकर बैंक अपने ग्राहकों को SMS भी भेज रहे हैं. ग्राहकों को लॉकर सिस्टम के लिए योग्यता साबित करने के लिए सबूत पेश करना होगा. लेकिन कुछ ग्राहकों को लॉकर को लेकर बैंक की ओर से एग्रीमेंट से जुड़ा SMS मिला है, जबकि कुछ ग्राहकों का कहना है कि उनको कोई मैसेज मिला ही नहीं.


लॉकर एग्रीमेंट को ऐसे करें अपडेट


आपने भी अगर अब तक लॉकर एग्रीमेंट रिन्यू नहीं कराया है तो इसके लिए बैंक से कॉन्टैक्ट करें और एग्रीमेंट को अपडेट कराएं. ग्राहकों को पूरे साल में कम से कम एक बार तो लॉकर का इस्तेमाल कराना चाहिए. लॉकर एग्रीमेंट से जुड़े प्रोटोकॉल का पालन करके आप उसे खोल सकते हैं. 


क्या होता है लॉकर एग्रीमेंट और इसे कैसे करें?


लॉकर एग्रीमेंट में बैंक और ग्राहक के बीच एक मुहर लगे दस्तावेज पर समझौता होता है. दस्तखत किए हुए इस एग्रीमेंट की एक कॉपी कस्टमर को दी जाती है. इसमें ग्राहक को उसकी जिम्मेदारियों और अधिकारों को बारे में बताया जाता है. लॉकर की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी बैंक पर होती है. आरबीआई का नोटिफिकेशन कहता है कि यह बैंक की जिम्मेदारी है कि वह अपने कैंपस की सिक्योरिटी को लेकर तमाम जरूरी कदम उठाएं ताकि ग्राहक का जरूरी सामान सेफ रहे. 
  


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