खुशखबरी! SBI करने जा रहा ये बड़ी पहल, आपके पास बैंक में लॉकर है तो तुरंत अपनी ब्रांच में पहुंचे
New Bank Locker Agreement: देश के सरकारी बैंकों में लॉकर रखने वालों के लिए आरबीआई ने नई गाइड लाइन जारी की है. ऐसे में अब बैंक लॉकर का एग्रीमेंट बदला जा रहा है. SBI ने ग्राहकों को अपनी ब्रांच में जल्द संपर्क करने को कहा है.
SBI New Bank Locker Agreement: एसबीआई के कस्टमर्स के लिए एक बहुत ही जबरदस्त खबर है. बैंक अपने ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए लॉकर को लेकर बड़ी एक फैसला लेने जा रहा है. जी हां, भारतीय स्टेट बैंक अपने लॉकर के नियमों में बदलाव के लिए कदम उठाया है. जानकारी के मुताबिक बैंक लॉकर के नए नियम 30 जून 2023 के बाद प्रभावी कर दिए जाएंगे. अगर आपके पास एसबीआई में लॉकर है तो आपको बिना देर किए अपनी ब्रांच में संपर्क करना जरूरी है.
SBI ने किया ट्वीट
हो इस नए एग्रीमेंट पर साइन कराना चाहते हैं. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉकर लेने वाले कस्टमर्स से नए एग्रीमेंट पर साइन करने की अपील करते हुए एक ट्वीट किया है, जिसमें बैंक ने कहा है, "डियर कस्टमर, रिवाइज्ड लॉकर एग्रीमेंट के सेटलमेंट के लिए कृपया अपनी ब्रांच में जाएं. अगर आप पहले ही अपडेटेड एग्रीमेंट पर साइन कर चुके हैं, तो भी सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट को साइन करने की जरूरत है."
खुशी से उछल पड़ेंगे लॉकर का नया नियम जानकार
नए बैंक लॉकर एग्रीमेंट के मुताबिक अगर लॉकर में नुकसान होता है, तो बैंक अपने ग्राहकों को इसका मुआवजा देगी. इसके लिए नए एग्रीमेंट पर साइन करना होगा. आरबीआई ने इस संबंध में पहले ही कह दिया है कि जो कस्टमर्स फौरन ही इस नए एग्रीमेंट को साइन कर देंगे, उन्हें उसी समय से कई तरह के फायदे मिलने शुरू हो जाएंगे.
बता दें कि अब तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं था. नया एग्रीमेंट साइन करने के बाद लॉकर से चोरी, सेंधमारी, डकैती, बैंक की लापरवाही या फिर उसके कर्मचारियों की तरफ से किसी भी तरह की घटना होती है, तो बैंक उसकी क्षतिपूर्ति करेगा. यह क्षतिपूर्ति लॉकर के सालाना किराये के 100 गुना के बराबर तक होगी.
लॉकर लेने वाले ग्राहक तुरंत अपने बैंक से करें संपर्क
आरबीआई ने भी ग्राहकों से अपील की है कि 23 जनवरी 2023 को जारी सर्कुलर के अनुसार अपने बैंकों से नए एग्रीमेंट को साइन कर लें. इस बात को ध्यान में रखें कि नया लॉकर एग्रीमेंट आरबीआई के निर्देश पर तैयार हुआ है. ऐसे में एसबीआई के अलावा अन्य बैंक लॉकर रखने वालों को भी यह एग्रीमेंट साइन करना होगा.