नई दिल्ली: Income Tax Deadline: सरकार ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है. नए टैक्स पोर्टल पर टैक्सपेयर्स की ओर से परेशानियों की शिकायतें आने के बाद वित्त मंत्रालय ने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत आने वाले कई फॉर्म्स की ई-फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ा दी है. 


इन Forms को भरने की डेडलाइन बढ़ाई


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वित्त मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत करदाताओं और अन्य हितधारकों की ओर से बताई गई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने ऐसे फॉर्मों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए तय तारीखों को और बढ़ाने का फैसला किया है. 


1. CBDT ने बढ़ाई डेडलाइन


वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इंडिविजुअल्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन पहले ही 30 सितंबर 2021 तक बढ़ाई जा चुकी है, जो कि सामान्य रूप से 31 जुलाई हुआ करती है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जिन फॉर्म्स की ई-फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ाई गई है उसे लेकर एक ट्वीट भी किया गया है.



2. इन कंप्लायंस की डेडलाइन बढ़ी


इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई कंप्लायंस की समयसीमा भी बढ़ाई है. जिसमें समकारी लेवी (equalisation levy) और रेमिटेंस के स्टेटमेंट दाखिल करने की डेडलाइन भी शामिल है. 
वित्त वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म -1 में इक्वलाइजेशन लेवी स्टेटमेंट दाखिल करने की समय सीमा 30 जून की तय तारीख से बढ़ाकर 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है. जून और सितंबर तिमाही के लिए किए गए रेमिटेंस के संबंध में अधिकृत डीलरों की ओर से दिए जाने वाले वाले फॉर्म 15CC में तिमाही स्टेटमेंट अब 30 नवंबर और 31 दिसंबर तक दाखिल कर सकते हैं. इस स्टेटमेंट को दाखिल करने की तारीख 15 जुलाई और 15 अक्टूबर होती है.


3. विवाद से विश्वास स्कीम


एक अलग बयान में CBDT ने ऐलान किया है कि डायरेक्ट टैक्स विवाद समाधान योजना विवाद से विश्वास (VsV) के तहत भुगतान करने की समससीमा को एक महीने बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है, हालांकि टैक्सपेयर्स के पास अतिरिक्त ब्याज के साथ 31 अक्टूबर तक भुगतान करने का विकल्प है.



 


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4. पेंशन फंड, सॉवरेन वेल्थ फंड


साथ ही, पेंशन फंड और सॉवरेन वेल्थ फंड द्वारा सूचना से संबंधित फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल करने की तय तारीखें भी बढ़ा दी गई हैं. जून और सितंबर तिमाही के लिए भारत में किए गए निवेश के संबंध में पेंशन फंड और सॉवरेन वेल्थ फंड द्वारा की जाने वाली सूचना, जिसे 31 जुलाई और 31 अक्टूबर तक दाखिल करना जरूरी है, अब 30 नवंबर और 31 दिसंबर तक पेश करना होगा. 


5. फॉर्म 15G/15H


CBDT ने जून और सितंबर तिमाही के लिए फॉर्म 15G/15H में प्राप्त घोषणाओं को अपलोड करने की तय तारीख को 30 नवंबर और 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया. इनकी मूल तारीखें 15 जुलाई और 15 अक्टूबर थीं. 


इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 7 जून को लॉन्च किए गए नए आयकर पोर्टल 'www.Incometax.Gov.In' के कामकाज में गड़बड़ियों के कारण इन फॉर्म्स और कंप्लायंस की समय सीमा बढ़ाई है.


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