Byju's settlement with BCCI: एडटेक कंपनी बायजू को बड़ी राहत देते हुए राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने उसके खिलाफ दिवाला कार्यवाही के आदेश को रद्द कर दिया है. NCLT के इस फैसले पर बायजू रवींद्रन ने कहा है कि NCLT का यह आदेश सिर्फ एक कानूनी जीत नहीं है, बल्कि पिछले दो सालों में हमारे बायजू परिवार के साहसपूर्ण प्रयासों का प्रमाण है.


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राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) के साथ कंपनी के 158 करोड़ रुपये के बकाया निपटान समझौते को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही बायजू के खिलाफ दिवाला कार्यवाही को भी रद्द कर दिया गया है. यह एक ऐसा कदम है जिसके बाद संस्थापक बायजू रवींद्रन को प्रभावी रूप से फर्म का नियंत्रण वापस मिल जाएगा.


बायजू और उसके संस्थापकों के लिए एक बड़ी जीत


बायजू ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि यह घटनाक्रम बायजू और उसके संस्थापकों के लिए एक बड़ी जीत है. अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश का स्वागत करते हुए रवींद्रन ने कहा, "एनसीएलएटी का यह आदेश सिर्फ एक कानूनी जीत नहीं है, बल्कि पिछले दो सालों में हमारे बायजू परिवार के साहसपूर्ण प्रयासों का प्रमाण है."


बयान में रवींद्रन ने आगे कहा, "हमारी संस्थापक टीम के सदस्यों ने इस सपने को साकार करने के लिए अपने दिल और आत्मा के साथ अपनी पूरी बचत भी झोंक दी है. इसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ी है. बायजू के हर साथी ने अभूतपूर्व चुनौतियों के बावजूद अथक परिश्रम करते हुए असाधारण लचीलापन दिखाया है. उनका सामूहिक त्याग मुझे विनम्र बनाता है और मैं उनमें से सबका दिल से आभारी हूं.