डिजिटल लेन-देन करेंगे तो मिल सकती है इतनी छूट, GST काउंसिल कर रहा है विचार
डिजिटल लेन-देन करने वाले आम नागरिकों को जीएसटी काउंसिल ने 2 फीसदी छूट देने का फैसला तो किया ही है, साथ ही उद्योगपतियों द्वारा डिजिटल लेन-देन करने पर उन्हें कैशबैक देने की बात भी कही गई है.
नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली में शुक्रवार (5 अप्रैल) को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई बड़े फैसलों को हरी झंडी दी गई है. गन्ना किसानों और डिजिटल लेन-देन के लिहाज से यह बैठक काफी अहम रही. खबरों के मुताबिक जीएसटी परिषद की शुक्रवार को हुई बैठक में राज्यों ने डिजिटल लेनदेन करने वाले लोगों को 2 प्रतिशत की छूट देने का फैसला लिया है. यानि किसी भी डिजिटल लेन-देन में 100 रुपये तक की छूट आसानी से उपभोक्ताओं को दी जा सकेगी.
पांच मंत्रियों को बनाया गया समूह
हिन्दुस्तान में प्रकाशित खबर के मुताबिक डिजिटल लेन-देन करने वाले आम नागरिकों को काउंसिल ने 2 फीसदी छूट देने का फैसला किया है, साथ ही उद्योगपतियों द्वारा डिजिटल लेन-देन करने पर उन्हें कैशबैक देने की बात भी कही गई है. यह कैशबैक कंपनी के टर्नओवर के आधार पर दिया जाएगा.
इन तीन तरीकों पर हुई चर्चा
जानकारी के मुताबिक डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहित कैसे किया जाए, इस पर परिषद की बैठक में तीन तरीकों पर चर्चा हुई है. इसमें कैशबैक के अलावा, डिजिटल लेन-देन से टर्नओवर पर टैक्स क्रेडिट देने का प्रस्ताव भी सामने आया है. हालांकि राजस्व विभाग ने इस पर हामी भरी है या नहीं इसका पता अभी नहीं चल पाया है.
पांच मंत्रियों के समूह का गठन
इन फैसलों को अंतिम रूप देने के लिए पांच मंत्रियों के एक समूह का गठन किया गया है. यह समूह सारे पहलुओं पर विचार करेगा और राजस्व विभाग से बातचीत करके इसके परिणामों पर चर्चा करेगा. रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर राज्य इस बात के पक्ष में है कि अगर सारा भुगतान डिजिटल या चेक के रूप में किया जाता है तो दो फीसदी छूट देना जरूरी है. वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि सरकार का इरादा देशभर में डिजिटल लेनदेन को बढ़ाने का है, ताकि आम जनता और सरकार दोनों को फायदा हो सके. उन्होंने कहा कि इसलिए सरकार डिजिटल लेन-देन पर दो फीसदी छूट देने पर विचार कर रही है.