छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी की अधिसूचना; चुनाव में 25 लाख खर्च कर सकेंगे मेयर प्रत्याशी
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छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी की अधिसूचना; चुनाव में 25 लाख खर्च कर सकेंगे मेयर प्रत्याशी

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में होने वाले नगर निकाय, नगर पालिका और नगर पंचायत के खर्च की सीमा तय कर दी गई है, राज्य सरकार की ओर से जारी हुई अधिसूचना में बताया गया है कि प्रत्याशी कितने रूपए चुनाव में खर्च कर सकते हैं. 

छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी की अधिसूचना; चुनाव में 25 लाख खर्च कर सकेंगे मेयर प्रत्याशी

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ की सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है, जिसके मुताबिक नगरीय निकायों के लिए खर्च की सीमा तय की है. मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि नगर निगमों के लिए जनसंख्या के आधार पर 15 लाख से 25 लाख तक खर्च की सीमा तय की गई है. इसके अलावा नगर पालिका के लिये 8-10 लाख और नगर पंचायत के लिये 6 लाख की सीमा तय की गई है. साथ ही साथ बता दें कि चर्चा है कि 31 दिसंबर को एक साथ निकाय और पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है और फ़रवरी में चुनाव हो सकते हैं. 

अपडेट जारी है.. 

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