Pan-Aadhaar Card Link: केंद्र सरकार (Central Government) की तरफ से कई बार आम जनता को पैन कार्ड (Pan Card) और आधार कार्ड (Aadhaar Card) को लिंक करने के लिए अलर्ट किया जा चुका है. अब आपके पास में सिर्फ 3 दिन का समय बचा हुआ है. अगर इन 3 दिनों में भी अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक (PAN-Aadhaar Link) नहीं किया है तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. पहले इस काम को करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 थी, लेकिन फिर इसको 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था. अब आपके पास में 30 जून तक का समय है. 


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बेकार हो जाएगा आपका पैन कार्ड
आयकर विभाग के अनुसार इस प्रक्रिया को पूरा करने में विफल रहने पर अनलिंक्ड पैन निष्क्रिय हो जाएगा, जिन लोगों ने अभी तक अपने पैन कार्ड को अपने आधार से लिंक नहीं किया है, उन्हें जल्द ही प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए क्योंकि अंतिम तारीख पास है. सभी के लिए जरूरी है कि 30 जून तक स्टेप्स को सही तरीके से खत्म कर लें. 


बचा है 3 दिन का समय
आपके पास में पैन कार्ड को लिंक कराने के लिए अभी भी 3 दिन का समय बचा है. अगर आपने 30 जून तक इसको लिंक करा लिया तो आपको सिर्फ 1000 रुपये जुर्माना देना होगा. वहीं, अगर आपने 30 तारीख तक भी लिंक नहीं कराया तो आपको 10,000 रुपये जुर्माना देना होगा. 


अपडेट हो गया है असेसमेंट ईयर 
बता दें इनकम टैक्स विभाग की तरफ से वेबसाइट पर असेसमेंट ईयर को अपडेट कर दिया गया है. अगर आप लेट फीस के जरिए अपने आधार कार्ड को पैन से लिंक करते हैं तो इसके लिए आपको असेसमेंट ईयर 2024-25 को सलेक्ट करना होगा. इसकी आखिरी डेडलाइन 31 मार्च 2023 थी, जिसके बाद में इसको 30 जून तक लिंक करने का समय दिया गया था. 


पैन को आधार से लिंक न करने पर होंगी ये दिक्कतें-
>> आप निष्क्रिय पैन का उपयोग करके ITR दाखिल नहीं कर सकते.
>> आपके लंबित रिटर्न संसाधित नहीं किए जाएंगे.
>> दोषपूर्ण रिटर्न के मामले में आपकी लंबित कार्यवाही पूरी नहीं होगी.
>> टैक्स की ऊंची दर से कटौती की जाएगी.


पैन कार्ड को करें आधार से लिंक
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आयकर अधिनियम के प्रावधानों में कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से जोड़ना होगा. इसके बाद में ही आप सरकारी और फाइनेंशियल कामों को सही तरीकों से कर पाएंगे.