नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने फेरा उल्लंघन से संबंधित एक मामले में शराब कारोबारी विजय माल्या की बेंगलुरू में स्थित संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है. बेंगलुरू पुलिस ने प्रवर्तन निदेशालय के विशेष लोक अभियोजक एन के मत्ता और वकील संवेदना वर्मा के जरिए इस संबंध में अदालत के पहले के आदेश को लागू करने के लिए और समय मांगा था. इसके बाद मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दीपक शेरावत ने ताजा निर्देश जारी किए.


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अदालत ने राज्य पुलिस को 10 जुलाई तक संपत्तियां कुर्क करने के निर्देश दिए. उसी दिन मामले पर अगली सुनवाई होगी.


इससे पहले बेंगलुरू पुलिस ने अदालत को सूचित किया था कि उसने माल्या की 159 संपत्तियों की पहचान की है, लेकिन वह इनमें से किसी को भी कुर्क नहीं कर पाई. अदालत ने मामले में गत वर्ष चार जनवरी को माल्या को भगोड़ा अपराधी करार दिया था.



अदालत ने पिछले साल आठ मई को बेंगलुरू पुलिस आयुक्त के जरिए मामले में माल्या की संपत्तियां कुर्क करने का निर्देश दिया था और इस पर रिपोर्ट मांगी थी. उसने शराब कारोबारी के खिलाफ 12 अप्रैल 2017 को बेमियादी गैर जमानती वारंट जारी किया था.


गैर जमानती वारंट के विपरीत बेमियादी गैर जमानती वारंट में उसे लागू करने की कोई समयसीमा नहीं होती.