Delhi: देश में कई वाहन कंपनियां मौजूद हैं. वहीं अब इनमें से हीरो मोटोकॉर्प को लेकर अहम अपडेट सामने आया है. हीरो मोटोकॉर्प को लेकर अहम जानकारी सामने आई है. दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन कांत मुंजाल के खिलाफ एक कार्यवाही पर रोक लगा दी है. इसको लेकर तीन नवंबर को भी एक अंतरिम आदेश जारी किया गया था. दिल्ली हाई कोर्ट ने हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन कांत मुंजाल के खिलाफ विदेशी मुद्रा से संबंधित मामले में राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) की कार्यवाही पर रोक लगा दी है.


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बरी कर दिया


हाई कोर्ट ने तीन नवंबर के एक अंतरिम आदेश में कहा कि मुंजाल को इन्हीं तथ्यों के आधार पर सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी) ने बरी कर दिया गया है. पीठ ने आगे कहा कि इसकी जानकारी निचली अदालत और याचिकाकर्ता को नहीं दी गई थी. ऐसे में अंतरिम सुरक्षा पाने का मामला बनता है.


आदेश बिना कोई कारण बताए पारित किया गया


वहीं वरिष्ठ वकील के तर्कों पर विचार करते हुए अदालत ने कहा कि पहली नजर में मामले पर विचार करने की आवश्यकता है. न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी ने कहा, ''याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील के तर्कों पर विचार करते हुए इस अदालत की राय है कि पहली नजर में मामले पर विचार करने की आवश्यकता है. खासतौर से इस तथ्य पर विचार करने के बाद कि समन आदेश बिना कोई कारण बताए पारित किया गया है.''


सुनवाई की अगली तारीख भी तय 


वहीं इसको लेकर सुनवाई की अगली तारीख भी तय कर दी गई है. उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एसरएमएम) के एक जुलाई, 2023 के आदेश के कार्यान्वयन और याचिकाकर्ता के संबंध में एसीएमएम के समक्ष लंबित सभी कार्यवाही पर सुनवाई की अगली तारीख 21 फरवरी, 2024 तक रोक लगा दी. (इनपुट: भाषा)