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डीमैट खाताधारक हो जाएं अलर्ट, सेबी ने उठाया है बड़ा कदम, लोगों पर पड़ेगा असर
Demat Account: ‘नॉमिनी’ या नामित व्यक्ति से आशय उस व्यक्ति से है जिनका नाम बैंक खाते, निवेश या बीमा में होता है और संबंधित व्यक्ति का अचानक निधन होने पर वह बैंक खाते में जमा या निवेश राशि पाने का हकदार होता है. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने जुलाई, 2021 में सभी मौजूदा पात्र कारोबारी और डीमैट खाताधारकों से 31 मार्च, 2022 तक नामित व्यक्ति के बारे में अपना विकल्प उपलब्ध कराने को कहा था.
Mar 28,2023, 16:31 PM IST