Air India News: एयरलाइन रेग्‍युलेटर डीजीसीए (DGCA) ने अयोग्य चालक दल के सदस्यों के साथ उड़ान संचालित करने के लिए एयर इंडिया पर 90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके अलावा, नियामक ने इस चूक के लिए एयर इंडिया के परिचालन निदेशक तथा प्रशिक्षण निदेशक पर क्रमश: छह लाख रुपये और तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. नागरिक विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने संबंधित पायलट को आगाह किया कि आगे ऐसी घटना न हो. 


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गंभीर सुरक्षा परिणाम हो सकते हैं


एक प्रेस र‍िलीज में कहा गया, ‘एयर इंडिया लिमिटेड ने एक ‘नॉन-ट्रेनर लाइन कैप्टन’ द्वारा संचालित उड़ान का संचालन किया, जिसे एक ‘नॉन-लाइन-रिलीज’ प्रथम अधिकारी के साथ जोड़ा गया था. नियामक ने इसे एक गंभीर ‘शेड्यूलिंग’ घटना पाया है जिसके गंभीर सुरक्षा परिणाम हो सकते हैं.’ एयरलाइन की तरफ से 10 जुलाई को प्रस्तुत स्वैच्छिक रिपोर्ट के जरिये घटना के संज्ञान में आने के बाद नियामक ने एयरलाइन के परिचालन की जांच की, जिसमें दस्तावेजों आदि की जांच शामिल थी.


सुरक्षा पर काफी असर पड़ सकता है
प्रेस र‍िलीज में बताया गया क‍ि ‘जांच के आधार पर यह जानकारी म‍िली है क‍ि यह पता चला है कि कई पदधारकों तथा कर्मचारियों द्वारा विनियामक प्रावधानों का उल्लंघन किया गया जिससे सुरक्षा पर काफी असर पड़ सकता है.’ डीजीसीए ने उल्लंघन के लिए एयरइंडिया पर 90 लाख रुपये, एयरलाइन के परिचालन निदेशक पर छह लाख रुपये और एयरलाइन के प्रशिक्षण निदेशक पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. (इनपुट-भाषा)