Covid-19 Guidelines for Air Passengers: अगर आप भी फ्लाइट से सफर करते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है. DGCA ने हवाई सफर को लेकर नया निर्देश जारी किया है. देशभर में कोरोना के बढ़ते नए मामलों को देखते हुए यात्रियों के लिए ये कोविड गाइडलाइंस जारी की गई हैं. अगर हवाई यात्री (air passengers) तय कोविड गाइडलाइंस (covid-19 guidelines) का पालन नहीं करेंगे तो एयरलाइन आपको फ्लाइट से बाहर निकाल सकते हैं. आइए जानते हैं नए निर्देश. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

विभाग ने दी जानकारी 


नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने की तरफ से बुधवार को एयरलाइंस और हवाई अड्डों के लिए जारी किए गए निर्देश के अनुसार, यात्री अपनी यात्रा के सभी चरणों में मास्क जरुर पहनें. दरअसल, COVID-19 मामलों में वृद्धि को देखते हुए, एयरलाइनों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है. मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है, 'एयरलाइंस यह सुनिश्चित करेगी कि सभी यात्री फेस मास्क ठीक से पहनें और पूरी यात्रा के दौरान उन्हें पहनना जारी रखें.'


निर्देशों का पालन करना अनिवार्य 


कोविड ​​-19 मामलों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए, डीजीसीए ने कहा कि एयरलाइंस को फिर से विमान के अंदर कोविड ​​-19 प्रोटोकाल का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने मंगलवार को सभी एयरलाइनों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि यात्री यात्रा के दौरान ठीक से मास्क पहने हुए हैं और विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से यात्रियों की उचित संवेदनशीलता सुनिश्चित करते हैं। यदि कोई यात्री निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो एयरलाइन द्वारा यात्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.


विभाग ने क्यों लिया फैसला?


डीजीसीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि देश में कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए विभाग ने यह फैसला लिया है. उन्होंने कहा, 'हम यादृच्छिक जांच के साथ इसका पालन करेंगे और उल्लंघन के मामले में संबंधित हितधारकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.' अधिकारी के अनुसार, मास्क को असाधारण परिस्थितियों में और केवल अनुमत कारणों से ही हटाया जा सकता है, बता दें DGCA ने इससे पहले जून में भी ऐसे निर्देश जारी किए थे.