ITC को लगा झटका, 1 लाख रुपये का पड़ा एक बिस्किट! जानिए कैसे
ITC Share: आईटीसी कंपनी को बड़ा झटका लगा है. दरअसल, कंपनी को एक मामले में एक लाख रुपये का भुगतान करना पड़ा है. बता दें कि आईटीसी कंपनी देश में कई प्रोडक्ट बनाती है और इसके अलावा कंपनी होटल बिजनेस में भी एक्टिव है. ऐसे में आइए जानते हैं मामला क्या है...
Biscuit Price: एक पैकेट में एक बिस्किट गायब होने पर एफएमसीजी प्रमुख आईटीसी को ₹1 लाख का नुकसान हुआ है. चेन्नई स्थित एक उपभोक्ता मंच ने आईटीसी लिमिटेड को 16-बिस्किट "सन फीस्ट मैरी लाइट" पैक में एक बिस्किट कम पैक करने के लिए ₹1 लाख का भुगतान करने का निर्देश दिया. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला.
क्या है पूरा मामला?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, चेन्नई के एक निवासी ने आवारा कुत्तों को खिलाने के लिए 'सन फीस्ट मैरी लाइट' बिस्किट खरीदे. उन्हें आश्चर्य तब हुआ जब उन्हें पैकेट में एक बिस्किट कम मिला. जब वह स्थानीय स्टोर से स्पष्टीकरण मांगने गए, तो उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया. बाद में उन्होंने स्पष्टीकरण के लिए आईटीसी से संपर्क किया. हालांकि, कंपनी ने ठीक से जवाब नहीं दिया.
2 साल तक चला मामला
घटना दो साल पहले की है, जब चेन्नई में एमएमडीए माथुर के पी दिलीबाबू ने दिसंबर 2021 में आवारा जानवरों को खिलाने के लिए मनाली के एक खुदरा स्टोर से दो पैकेट बिस्किट खरीदे थे. उन्हें एक पैकेट में केवल पंद्रह बिस्किट मिले. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रैपर की पैकेजिंग में 16 बिस्किट होने का जिक्र था, लेकिन उसमें केवल 15 बिस्किट थे.
बिस्किट के दाम
अपनी शिकायत में उन्होंने बताया कि कैसे एफएमसीजी प्रमुख ने बिस्किट पैकेजिंग में उल्लिखित बिस्किट से एक बिस्किट कम देकर हर दिन जनता से ₹29 लाख से अधिक की धोखाधड़ी की. पी दिलीबाबू ने बताया कि प्रत्येक बिस्किट की कीमत 75 पैसे है. निर्माता प्रतिदिन लगभग 50 लाख पैकेट का उत्पादन करते हैं. इस आधार पर, बैक-ऑफ-द-एनवोलेप कैलकुलेशन से पता चलता है कि फर्म ने हर दिन जनता से ₹29 लाख से अधिक की धोखाधड़ी की.
बिस्किट की संख्या
इसके जवाब में कंपनी ने कहा कि रैपर में बिस्किट केवल उनके वजन के आधार पर बेचे जाते हैं, न कि बिस्किट की संख्या के आधार पर. बिस्किट पैकेट का बताया गया कुल वजन 76 ग्राम बताया गया. बिस्किट पैकेटों का वजन करने पर पता चला कि सभी बिना लपेटे बिस्किट पैकेटों में केवल 74 ग्राम थे. इस तरह, आईटीसी की शिकायत का बचाव भी ठुकरा दिया गया.
1 लाख रुपये का भुगतान
अंत में, उपभोक्ता अदालत ने आईटीसी को अनुचित व्यापार प्रथाओं को अपनाने के लिए मुआवजे के रूप में दिल्लीबाबू को ₹1 लाख का भुगतान करने का आदेश दिया. इसने कंपनी को बिस्किट के विशेष बैच की बिक्री बंद करने का भी आदेश दिया.