Taxpayers के लिए बड़ी राहत! TDS दाखिल करने की डेडलाइन 30 जून तक बढ़ी, Form-16 के लिए भी मोहलत
Income Tax News Update: टैक्सपेयर्स के लिए राहत की खबर है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने Tax Deducted at Source (TDS) को फाइल करने की डेडलाइन को बढ़ाकर 30 जून कर दिया है. पहले इसकी अंतिम तारीख 31 मई, 2021 थी.
नई दिल्ली: Income Tax News Update: टैक्सपेयर्स के लिए राहत की खबर है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने Tax Deducted at Source (TDS) को फाइल करने की डेडलाइन को बढ़ाकर 30 जून कर दिया है. पहले इसकी अंतिम तारीख 31 मई, 2021 थी. इसके पहले कोरोना महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की डेडलाइन को बढ़ाकर 30 सितंबर किया था.
Form-16 जारी होने की भी डेडलाइन बढ़ी
Income Tax department की ओर से जारी किए सर्कुलर के मुताबिक TDS दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाने के अलावा CBDT ने Form-16 के जारी होने की तारीख भी 15 जून,2021 से बढ़ाकर 15 जुलाई, 2021 कर दिया है. ये इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स और यह बिजनेसमैन दोनों के लिए बड़ी राहत की खबर है. क्योंकि कोरोना के मु्श्किल हालातों में कंपनियों को समय पर कंप्लायंस के काम निपटाना चुनौतीपूर्ण हो रहा था.
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ऐसे मिलेगी बड़ी राहत
Tax2win के सीईओ अभिषेक सोनी के मुताबिक 'कोरोना महामारी के चलते बिजनेस और टैक्सपेयर्स के सामने कई तरह की समस्याएं हैं. छोटे कारोबारियों के बिजनेस ठप पड़े हैं इसलिए पैसे नहीं हैं, परिवार की स्वास्थ्य समस्याएं भी है, लॉकडाउन के चलते कहीं बाहर निकलना भी संभव नहीं है. ऐसे में बिजनेस के लिए कंप्लायंस मुश्किल है. इस फैसले से बिजनेसेज को अब कंप्लायंस के लिए ज्यादा वक्त मिल सकेगा और बढ़ी डेडलाइन पर वो अपना काम पूरा कर सकेंगे और पेनल्टीज, लेट फीस से भी बचाव होगा.' Taxbuddy.com के फाउंडर सुजीत बांगड़ का कहना है कि TDS दाखिल करने में बहुत से रिकॉर्ड्स और डाटा को सही-सही रिपोर्ट करना होता है. तारीख बढ़ने से इसमें राहत मिलेगी.
ITR फाइल करने की तारीख पहले बढ़ाई थी
सरकार ने इससे पहले टैक्सपेयर्स को Income Tax Returns भरने की अंतिम तारीख बढ़ाकर बड़ी राहत दी थी. सरकार ने असेसमेंट ईयर 2020-21 के व्यक्तिगत आयकर रिटर्न फाइल करने की समयसीमा दो महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया था, पहले यह डेडलाइन 31 जुलाई 2021 थी. इसके अलावा इनकम टैक्स ऑडिट (Income for Tax Audit Assesses) की अंतिम तारीख भी 31 अक्टूबर 2021 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2021 की गई है.
ITR की आमतौर पर डेडलाइन
आपको बता दें कि ऐसे टैक्सपेयर्स जिनके अकाउंट को ऑडिट करने की जरूरत नहीं होती है और जो ITR-1 या ITR-4 के जरिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं उनकेलिए ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई होती है, लेकिन ऐसी कंपनियां या फर्म जिनके अकाउंट्स का ऑडिट होता है, उनके लिए ITR दाखिल करने की डेडलाइन 31 अक्टूबर होती है.
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