नई दिल्ली: एक शहर से दूसरे शहर जाने पर पहचान का झंझट कम होगा, या फिर पता बदलने पर भी आपका बैंक अकाउंट खुलने में दिक्कत नहीं आएगी. बैंक या वित्तीय मामलों में लेन-देन करने पर अब तक कस्टमर के KYC पहचान के लिए आधार (Aadhar) में लिखा पता ही अंतिम मान्य होता था, लेकिन अब आधार पर लिखे पते के अलावा भी पता मान्य होगा.


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वित्त मंत्रालय ने Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules 2005 में बदलाव किया है. इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. इसके बाद आपको इस तरह फायदा होगा-



- आधार में लिखे पते के अलावा भी आपका मौजूदा पता भी KYC के लिए मान्य होगा.


- आधार में लिखे कोई और पते के बावजूद भी आपका बैंक अकाउंट आपके मौजूदा पते पर खुल जाएगा.


- नये पते को खुद एक कागज़ पर लिख कर खुद ही इसे सर्टिफाइड करना होगा.


लगातार लोगों से मिल रहे सुझाव के बाद वित्त मंत्रालय ने ये कदम उठाया है. अब तक लोगों को पहचान के लिए अपना पता बदलने पर पहचान संबंधी दिक्कत आती थी. यह परेशानी काम के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर जाने वालों के लिए बड़ी परेशानी होती थी. लेकिन इस बदलाव के बाद उन्हें बैंकिंग, वित्तीय लेन-देन, सरकारी योजना में भागीदारी में बहुत आसानी हो जाएगी.