नई दिल्ली: Driving Licence Renewal: अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, कार का फिटनेस सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) या फिर परमिट (Permit) एक्सपायर  होने वाला है या एक्सपायर हो चुका है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. अब ये 30 जून 2021 तक वैध (Valid) रहेंगी. सड़क और परिवहन मंत्रालय (Ministry of Road  Transport and Highways) ने इसे लेकर एक आदेश जारी किया है. 


30 जून तक वैध रहेंगे DL, RC 


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सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि देश में एक बार फिर तेजी से फैलते कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए ये फैसला लिया गया है. आदेश में कहा गया है कि इन सभी सर्टिफिकेट्स का कोरोना महामारी या लॉकडाउन की वजह से एक्सटेंशन नहीं हो सका और जो 1 फरवरी 2020 को एक्सपायर हो गए थे अब 30 जून 2021 तक वैध माने जाएंगे.


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सभी राज्यों को आदेश जारी


सरकार ने अथॉरिटीज को निर्देश दिया है कि इन डॉक्यूमेंट्स को वैध माना जाए, जिससे ट्रांसपोर्ट से जुड़ी सेवाओं में कोई दिक्कत न आए. सड़क और परिवहन मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस आदेश का पालन करने के लिए कहा है जिससे नागरिकों, ट्रांसपोर्टर्स और तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो कि इस मुश्किल दौर में भी सेवाएं दे रही हैं, उन्हें किसी तरह की दिक्कत पेश न आए. 


कोरोना के बढ़ते मामलों के देखते हुए फैसला 


आपको बता दें कि 24 मार्च 2020 को जब देश भर में लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, तब जरूरी सामानों और सेवाओं की आपूर्ति के लिए सड़क और परिवहन मंत्रालय ने कई बार 30 मार्च 2020, 9 जून 2020, 24 अगस्त 2020 और 27 दिसंबर 2020 को एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें मंत्रालय ने गाड़ियों के परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी को, जो कि 1 फरवरी 2020 को एक्सपायर हो चुके हैं उन्हें 31 मार्च 2021 तक वैध मानने का आदेश अथॉरिटीज को दिया था, ताकि जरूरी सेवाओं की आपूर्ति में किसी तरह की कोई रुकावट न आए.


अब देश में एक बार फिर कोरोना की दूसरी लहर चल पड़ी है, रोजाना बढ़ते मामलों को देखते हुए, मंत्रालय ने इन डॉक्यूमेंट्स की वैधता को 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया है.  


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