नई दिल्ली: क्या आप जानते हैं कि वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख क्या है? अगर आप इंडिविजुअल टैक्सपेयर हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली (HUF) और जिसके अकाउंट के ऑडिट की जरूरत नहीं है, कैटेगरी में आते हैं तो ऐसे टैक्सपेयर्स के लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई है. इसके अलावा एक कंपनी के लिए, जिसके अकाउंट का ऑडिट होता है और वर्किंग पार्टनर फर्म के लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख असेसमेंट ईयर (वित्त वर्ष 2018-19 के लिए असेसमेंट ईयर 2019-20 हुआ) में 30 सितंबर है. 


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अगर 31 जुलाई तक नहीं भरा रिटर्न?
अगर आपने रिटर्न भरने की डेडलाइन मिस कर दी तो घबराने वाली बात नहीं है. आप बीलेटेड ITR फाइल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए फाइन भरना होगा. वित्त वर्ष 2018-19 के लिए बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2020 है. इस डेडलाइन को अगर मिस कर दिया तो रिटर्न नहीं फाइल कर सकते हैं. उसके बाद जब तक  टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस नहीं मिलता है आगे की प्रक्रिया नहीं होगी.


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कितनी लगती है लेट फीस?
1. FY 2018-19 के लिए 31 जुलाई 2019 रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है.
2. 1 अगस्त 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक लेट फीस 5000 रुपये.
3. 1 जनवरी 2020 से 31 मार्च 2020 तक 10 हजार रुपये.
4. 31 मार्च 2020 के बाद FY 2018-19 के लिए रिटर्न नहीं फाइल कर सकते हैं, जब तक कि नोटिस नहीं आ जाता है.


अगर किसी की इनकम 5 लाख से कम है तो उसके लिए मैक्सिमम लेट फीस किसी भी सूरत में 1000 रुपये से ज्यादा नहीं होगी. अगर किसी की सैलरी 2.5 लाख से कम है और वह बिलेटेड रिटर्न फाइल करता है तो उसे कोई लेट फीस नहीं भरना होगा.