इनकम टैक्स फाइल करने के लिए आधार और पैन का लिंक होना जरूरी है. इस काम को करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर तक है. अगर आपके पैन और आधार में अलग-अलग जानकारी है तो भी यह लिंक नहीं होगा.
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नई दिल्ली: वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. हालांकि, हर साल यह तारीख बढ़ा दी जाती है. अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो पैन (PAN) में सही जानकारी होना जरूरी है. अगर पैन में कोई गलत जानकारी है तो वक्त रहते इसे सही करा लें, नहीं तो रिफंड मिलने में दिक्कत होगी. पहली बार रिटर्न भरने वाले लोगों को शायद जानकारी न हो कि पैन या ITR फॉर्म में जरा सी गलती भारी पड़ सकती है.
दूसरी तरफ, इनकम टैक्स फाइल करने के लिए आधार और पैन का लिंक होना जरूरी है. इस काम को करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर तक है. अगर आपके पैन और आधार में अलग-अलग जानकारी है तो भी यह लिंक नहीं होगा. इसलिए 31 जुलाई से पहले ध्यान से PAN और आधार की गलतियों को सुधार लें फिर उसे लिंक कर लें, ताकि रिटर्न फाइल करते वक्त किसी तरह की परेशानी न हो.
घर बैठे ऑनलाइन सही करें PAN Card की गलतियां और पता करें पैन कार्ड Status
अगर पैन में कोई गलती है तो अपडेट कराने के लिए कहीं भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है, चंद मिनटों में इसे घर बैठे ही अपडेट किया जा सकता है. इसके लिए अपने मोबाइल में UMANG एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और नीचे दिए गए प्रक्रिया को पूरा करना है.
1. प्ले स्टोर से पहले उमंग (UMANG) एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें.
2. अपने रिजस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए इस एप पर लॉगिन करना है. लॉगिन करने के बाद माई पैन पर क्लिक करना है.
3. यहां नया पेज खुलेगा जिसपर पैन से संबंधी कई सेवाओं की जानकारी होगी. इनमें से करेक्शन/चेंज वाले ऑप्शन को चुनना है.
4. CSF फॉर्म खुलेगा जिसमें गलत डिटेल्स को सुधारने का ऑप्शन होता है.
5. CSF फॉर्म में पैन कार्ड नंबर डालना होगा और अन्य जानकारी डालनी होगी.
6.प्रक्रिया पूरी होने के बाद करेक्शन फीस भरना होगा. भुगतान नेट बैंकिंग, डेबिट और क्रेडिट कार्ड से किया जा सकता है.
7.सहायक दस्तावेजों के साथ फॉर्म को फिर नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) टीआईएन-फैसिलिटेशन सेंटर या पैन सेंटर में से किसी पर जमा किया जा सकता है.