Rules Change from 1st November: दिवाली के साथ ही अक्टूबर महीना खत्म हो रहा है.  नए महीने की शुरुआत हो जाएगी. कैलेंडर का पेज बदलने के साथ ही आपके जेब से जुड़े नियम में भीदल जाएंगे. चाहे एलपीजी सिलेंडर हो या क्रेडिट कार्ड 1 नवंबर से आपके आसपास नियमों में बदलाव हो जाएंगे.  हर महीने की शुरुआत में सरकारी और गैर-सरकारी कंपनियां भी अपने नियमों में बदलाव करती हैं. इन नियमों के बारे में आम आदमी को पता होना जरूरी है, क्योंकि इसका सीधा आपकी जेब पर असर पड़ता है.  


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LPG सिलेंडर के दाम  


गैस सलेंडर की कीमत नए महीने के साथ बदल जाते है. दरअसल तेल कंपनियां हर महीने के शुरुआत के साथ ही तेल की कीमतों में बदलाव करती है. आमतौर सरकार हर महीने की पहली तारीख को गैस घरेलु और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव करती है. यानी 1 नवंबर को भी गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव हो सकते हैं.  


म्यूचुअल फंड्स का नियम


अगर आप शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड से निवेश करते हैं तो 1 तारीख से इसके जुड़े नियम में बदलाव हो जाएगा. इन नियमों का आपकी कमाई पर असर दिखेगा.  1 नवंबर से सेबी ने म्यूचुअल फंड्स में इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए नए नियम बनाए हैं , ये नियम 1 नवंबर से लागू होगा. बाजार नियामक ने  म्यूचुअल फंड यूनिट्स को इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों में शामिल किया है.


क्रेडिट कार्ड नियम में बदलाव  


देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम में बदलाव कर दिया है. बैंक ने क्रेडिट कार्ड के जरिए एक स्टेटमेंट साइकिल में 50 हजार रुपये से ज्यादा के यूटिलिटी बिल पेमेंट पर 1 फीसदी एक्सट्रा चार्ज लगाने का फैसला किया है.  एसबीआई ने शौर्य/डिफेंस क्रेडिट कार्ड को छोड़कर सभी अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के फाइनेंस चार्ज में भी बदलाव किया है.


मोबाइल फोन से जुड़े नियम 


1 नवंबर से मोबाइल पोन से जुड़े नियम में भी बदलाव होंगे, 1 नवंबर से मैसेज ट्रैसेबिलिटी नियम भी लागू हो जाएगा. सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को मैसेज ट्रैसेबिलिटी लागू करने का निर्देश दिया है. इसका मतलब है कि अब 1 तारीख से कॉल्स के साथ साथ मैसेज की भी जांच की जा सकेगी. फेक कॉल्स और स्पैम को रोकने के लिए ये नियम लागू किया गया है.