NCLAT reaches settlement with Byju Raveendran: संकट में फंसी एडटेक कंपनी बायजू को शुक्रवार को बड़ी राहत मिली है. राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने बीसीसीआई और बायजू के बीच 158 करोड़ रुपये के सेटलमेंट प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही NCLAT ने बायजू के खिलाफ दिवाला कार्यवाही के आदेश को भी रद्द कर दिया है.


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Byju BCCI को 158.9 करोड़ रुपये का भुगतान करने में विफल रही है. जिसके बाद BCCI ने NCLT में शिकायत की थी. एनसीएलटी ने कंपनी के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) की याचिका को अनुमति दी थी. इसके बाद बायजू ने NCLAT का रुख किया था. 


9 अगस्त तक भुगतान करेगी Byju's


बुधवार को NCLAT में हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकील ने दोनों कंपनियों के बीच जारी बातचीत के बारे में बताया था. बायजूज के वकील ने कोर्ट से कहा था कि कंपनी BCCI को 9 अगस्त तक भुगतान करेगी.


NCLAT की ओर से बीसीसीआई के बीच सेटलमेंट की अनुमति मिलने के बाद Byju's के मालिक रवींद्रन ने ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) के गठन पर भी रोक लगाने की मांग की है. रिपोर्ट के मुताबिक, सेटलमेंट के लिए बाजयू रवींद्रन के भा रिजू रवींद्रन ने पैसा दिया है.


इन शर्तों पर दिवालिया कार्यवाही पर रोक


रिजू रवींद्र द्वारा किए गए वादों के मद्देनजर NCLAT ने समझौते को मंजूरी दी है. NCLT की जस्टिस शरद कुमार शर्मा और जतींद्रनाथ स्वैन की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि 16 जुलाई का आदेश रद्द किया जाता है लेकिन  अगर बायजूज भुगतान की शर्तों का उल्लंगन करती है तो बीसीसीआई दोबारा बायजूज को दिवालिया प्रक्रिया में ले जा सकती है.