Rs 2000 Note: क्या सरकारी विभागों के पास पड़े हैं 2000 रुपये के नोट? RBI ने दी ये जानकारी
Rs 2000 के नोटों को बैंक में जमा करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर तय की गई थी लेकिन हाल ही में इस तारीख को बढ़ा दिया गया है और अब 2000 रुपये के नोटों को बैंक में जमा करने की डेडलाइन 7 अक्टूबर तय की गई है. हालांकि एक खास बात लोगों को जान लेनी चाहिए.
2000 Rupee: मई 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से ये ऐलान किया गया था कि 2000 रुपये के नोटों को अब वापस लिया जाएगा. इसके बाद आरबीआई की ओर से कहा गया था कि लोग 30 सितंबर 2023 तक बैंक में जाकर 2000 रुपये के नोटों को बदलवा सकते हैं या फिर बैंक अकाउंट में जमा कर सकते हैं. हालांकि हाल ही में आरबीआई की ओर से 30 सितंबर की डेडलाइन को बढ़ाकर 7 अक्टूबर कर दिया है. ऐसे में लोगों के पास अब आखिरी मौका बचा है और वो बैंक में जाकर 2000 रुपये के नोटों को बदलवा सकते हैं या फिर बैंक अकाउंट में जमा सकते हैं. वहीं अब एक विशेष बात भी लोगों को ध्यान में रखनी काफी जरूरी है.
2000 रुपये के नोट
आरबीआई की ओर से 2000 रुपये के बैंक नोटों की डेडलाइन 7 अक्टूबर तक करने के साथ ही कुछ नियमों के बारे में भी जानकारी दी है. इसके साथ ही ये जानकारी भी दी गई है कि अगर सरकारी विभाग के पास 2000 रुपये के बैंक नोट रखें हैं तो वो डेडलाइन के गुजर जाने के बाद कब और कैसे इन नोटों को बदलवा सकते हैं.
2000 रुपये
7 अक्टूबर की डेडलाइन खत्म हो जाने के बाद बैंक 2000 रुपये लेने बंद कर देंगे. इसके बाद आरबीआई ऑफिस के जरिए 2000 रुपये को बदलावा जा सकता है या बैंक में जमा किया जा सकता है. इसके साथ ही कुछ एजेंसियों और सरकारी विभागों को आरबीआई की ओर से छूट भी जारी की गई है. इस छूट के तहत 2000 रुपये के नोटों को जमा करने की कोई सीमा नहीं है.
आरबीआई
आरबीआई की ओर से कहा गया है कि कोर्ट, कानून प्रवर्तन एजेंसियां, सरकारी विभाग या जांच कार्यवाही या प्रवर्तन में शामिल कोई अन्य सार्वजनिक अथॉरिटी, जब भी जरूरत हो, आरबीआई के किसी भी ऑफिस में बिना किसी सीमा के 2000 रुपये के बैंक नोट जमा कर सकते हैं या बदलवा सकते हैं. वहीं अन्य लोग या संगठन एक बार में 2000 रुपये के 10 नोट को जमा कर सकते हैं या फिर बदलवा सकते हैं.