नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) के चलते डाक विभाग ने छोटी बचत योजनाओं और डाक जीवन बीमा में निवेश करने वालों के लिए एक बड़ी राहत का ऐलान किया है. इस ऐलान के मुताबिक, पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) सहित सभी ऐसी योजनाओं में न्यूनतम राशि न जमा कर पाने पर लगने वाले जुर्माने को खत्म कर दिया है.


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30 जून तक मिली राहत
डाक विभाग ने खाताधारकों को 30 जून तक यह राहत दी है. विभाग ने इस बारे में एक सर्कुलर जारी किया है. इसके अनुसार, ''आरडी/पीपीएफ/एसएसवाई अकाउंट के सब्‍सक्राइबर इनमें 30 जून तक आवश्‍यक राशि डाल सकते हैं. इसके लिए कोई पेनाल्‍टी नहीं ली जाएगी. यह वित्‍त वर्ष 2019-20 और अप्रैल, 2020 (जैसा भी मामला हो) के संदर्भ में लागू है.''


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इन खाताधारकों से ली जाएगी पेनाल्टी
हालांकि विभाग ने कहा है कि भले 2019-20 और अप्रैल 2020 के लिए पेनाल्‍टी नहीं ली जाएगी. लेकिन, मई में समय से निवेश नहीं करते हैं तो पेनाल्‍टी देनी होगी. आरडी और पीपीएफ में अलग-अलग न्यूनतम राशि रखनी पड़ती है. जहां पीपीएफ में एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 500 रुपए जमा करने पड़ते हैं. 50 रुपये की पेनाल्‍टी देकर खाते को दोबारा चालू किया जा सकता है. इसी तरह रेकरिंग खाते की किस्‍त चूकने पर डिफॉल्‍ट फीस देनी पड़ सकती है. वहीं आरडी में मासिक 10 हजार रुपए और सुकन्या समृद्धि योजना में 250 रुपए जमा कराना जरूरी है.


 



डाक विभाग की वेबसाइट के अनुसार, हर 100 रुपए पर एक रुपए की डिफॉल्‍ट फीस है. अगर खाताधारक चार बार भुगतान करने से चूकता है तो फिर खाते पर डिफॉल्ट लग जाता है. हालांकि अभी खाताधारक पीपीएफ, आरडी और सुकन्या समृद्धि योजना में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ऐप के जरिए भी ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं.