EPFO Pension Update: लेबर और एम्‍पलायमेंट म‍िन‍िस्‍टर मनसुख मांडविया ने कर्मचारी पेंशन योजना-1995 के तहत नई सेंट्रलाइज्‍ड पेंशन पेमेंट स‍िस्‍टम (CPPS) के प्रायोगिक परीक्षण के सफल समापन की घोषणा की. लेबर म‍िन‍िस्‍ट्री के बयान में कहा गया कि सीपीपीएस (CPPS) मौजूदा पेंशन संवितरण प्रणाली से एक आदर्श बदलाव है जो ड‍िसेंट्रलाइज्‍ड है, इसमें ईपीएफओ का हर जोनल / रीजनल ऑफ‍िस केवल 3-4 बैंकों के साथ अलग-अलग समझौते करता है.


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सत्यापन के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी


सीपीपीएस में पेंशन शुरू होने के समय पेंशनर्स को किसी भी सत्यापन के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी और पेंशन जारी होने पर तुरंत जमा हो जाएगी. मंत्री ने बयान में कहा कि इसका ट्रायल 29-30 अक्टूबर को पूरा हुआ और जम्मू, श्रीनगर और करनाल क्षेत्रों के 49,000 से ज्‍यादा ईपीएस पेंशनर्स को अक्टूबर, 2024 के लिए करीब 11 करोड़ रुपये का पेंशन वितरण किया गया. इससे पहले, नई सीपीपीएस स‍िस्‍टम की घोषणा के दौरान मांडविया ने कहा था, ‘सीपीपीएस, ईपीएमओ ​​के मॉर्डनाइजेशन में अहम मील का पत्थर है.


किसी भी बैंक या किसी भी ब्रांच से ले सकेंगे पेंशन
पेंशनर्स को देश में कहीं भी किसी भी बैंक, किसी भी ब्रांच से अपनी पेंशन लेने में सक्षम बनाकर, यह पहल पेंशनर्स के सामने आने वाली लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों का समाधान करती है. इसके साथ ही एक निर्बाध और कुशल वितरण तंत्र सुनिश्‍च‍ित करती है.  उन्होंने कहा कि ईपीएफओ ​​को अपने मेंबर और पेंशनर्स की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए ज्‍यादा मजबूत और तकनीक-सक्षम संगठन में बदलने के हमारे प्रयासों में यह एक महत्वपूर्ण कदम है.


सीपीपीएस स‍िस्‍टम पेंशन भुगतान आदेशों (PPO) को एक ऑफ‍िस से दूसरे ऑफ‍िस में ट्रांसफर क‍िये बिना पूरे देशभर में पेंशन का ड‍िस्‍ट्रीब्‍यूशन सुनिश्चित करेगी. भले ही पेंशनर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएं या अपना बैंक या ब्रांच बदल लें. यह उन पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत होगी जो र‍िटायरमेंट के बाद अपने होमटाउन चले जाते हैं. (भाषा)