Taxpayers को मिली बड़ी राहत! इस दिन तक GST कर लें फाइल, सरकार ने माफ की लेट फीस और पेनाल्टी
GST News: अगर आपने जीएसटी (GST Return) नहीं भरा है तो सरकार (Modi Government) आपको भारी जुर्माने (Penalty) के पहले राहत (Relief) भी दे रही है. अब इस तारीख तक GST Taxpayers को लेट फीस और पेनाल्टी नहीं लगेगी.
नई दिल्ली: GST Amnesty Scheme: अगर आपने अब तक जीएसटी (GST Return) नहीं भरा है तो सरकार (Government) आप पर भारी जुर्माना (Penalty) लगाने वाली है. लेकिन इससे पहले सरकार टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए GST फाइल करने का एक और मौका दे रही है. सरकार इसके लिए एक माफी योजना चला रही है जिसके तहत व्यवसायी 1 अगस्त के पहले अपना टैक्स दाखिल कर सकते हैं. वरना इसके बाद उन्हें 10000 मासिक जुर्माना लग सकता है.
सरकार की एमनेस्टी योजना
दरअसल, देश में लाखों व्यवसायियों ने आज तक जीएसटी रिटर्न नहीं भरा है या एक-दो बार भर कर छोड़ दिया है. भारत सरकार ने इसके लिए एक स्कीम का ऐलान किया है. ऐसे व्यवसायी, जिन्होंने साल 2017 से अब तक निबंधन तो कराया है, लेकिन अभी तक एक भी रिटर्न नहीं भरा है या एक-दो रिटर्न भर कर छोड़ दिया है, वैसे लोगों को भारत सरकार एक आखिरी मौका दे रही है. एमनेस्टी यानी माफी योजना के तहत इन व्यावसायियों को अगस्त महीने से पहले तक का मौका दिया गया है.
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एमनेस्टी योजना का लाभ ऐसे उठाएं
बता दें कि देश में कई छोटे-छोटे व्यवसायी हैं, जिसका जीएसटी नबंधन तो है लेकिन उन्होंने अब तक रिटर्न नहीं भरा है. ऐसे लोगों पर अब सरकार सख्त हो गई है. इन्हें अब अधिकतम 10 हजार प्रतिमाह जुर्माना देना पड़ सकता है. सरकारी की माफी योजना के तहत अब इन व्यवसायियों को 1 अगस्त तक का समय दिया गया है अगर तब तक इन्होनें जीएसटी नहीं भरा तो उन्हें हर महीना 10 हजार रुपये तक जुर्माना भर पड़ सकता है.
एक अगस्त से पहले जमा करें आवेदन
देश के सभी राज्यों के राज्य कर आयुक्त और संयुक्त आयुक्त के मुताबिक, भारत सरकार के एमनेस्टी योजना के तहत व्यवसायी एक अगस्त से पहले इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं. जो व्यवसायी जीएसटी नंबर लेकर व्यवसाय नहीं किए तो उन्हें हर महीने 500 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा. अगर व्यवसायी जीएसटी नंबर लेकर व्यवसाय भी कर चुके हैं और जीएसटी रिटर्न नहीं भरे हैं तो उनको 1000 रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है.
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किसे मिलेगा लाभ
जीएसटी के एक अधिकारी के अनुसार, 'ऐसे व्यवसायी, जिन्होंने जीएसटी लागू होने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन कराया है लेकिन रिटर्न नहीं भरा है और उनका व्यवसाय बंद भी हो गया या उनका रजिस्ट्रेशन रद्द हो चुका है उन्हें भी हर हाल में रिटर्न दाखिल करना पड़ेगा. ऐसे व्यवसायी एमनेस्टी योजना का लाभ लेकर जुर्माने से बच सकते हैं. अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हर महीना जुर्माने की रकम बढ़ती जाएगी.
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