नई दिल्ली: बहुत जल्द होम बायर्स को सरकार राहत दे सकती है. सूत्रों के हवाले से खबर है कि GST काउंसिल अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर दरों में कमी कर सकती है. 20 फरवरी को GST Council की बैठक हो सकती है. इस बैठक में वर्तमान दर को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया जा सकता है. इसके अलावा कम्पोजिट स्कीम जैसे स्ट्रक्चर को भी मंजूरी मिल सकती है. सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि अफोर्डेबल हाउसिंग पर GST के लिए नए फॉर्मूले को मंजूरी मिल सकती है. नए फॉमूले के तहत अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए कारपेट एरिया का नया फॉर्मूला बन सकता है. ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) ने अफोर्डेबल हाउसिंग पर 8 % के बजाए 3% GST की सिफारिश की है.


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पिछले काफी दिनों से चर्चा चल रही है कि सरकार अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी और सीमेंट पर जीएसटी दर में कमी कर सकती है. अभी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाता है. हालांकि, जीओएम बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के 5 प्रतिशत जीएसटी लगाने के पक्ष में है.


8 फरवरी को हुई थी GoM की बैठक
आपको बता दें कि रियल एस्टेट सेक्टर और घर खरीदारों को राहत देने के लिए बनी जीओएम की पहली बैठक शुक्रवार (8 फरवरी) को हुई. इस बैठक में अलग- अलग पहलुओं पर चर्चा की हुई. गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने बताया कि रियल एस्टेट सेक्टर और घर खरीदारों को राहत देने के लिए बनी GOM की पहली बैठक में कई पहलुओं पर चर्चा हुई. दो दिन तक चली बैठक में जीओएम की तरफ से अपनी सिफारिशों को जीएसटी काउंटसिल को सौंपा जाएगा.


अफोर्डेबल हाउसिंग पर 3 फीसदी GST
सूत्रों का दावा है कि सरकार अफोर्डेबल हाउसिंग पर भी राहत देने का मन बना रही है. जीओएम भी अफोर्डेबल हाउसिंग पर 3 प्रतिशत जीएसटी लगाने के पक्ष में है. यहां भी 3 प्रतिशत जीएसटी लगने पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा नहीं मिलेगा. अभी अफोर्डेबल हाउसिंग पर 8 प्रतिशत जीएसटी लगता है. ऐसे में इसमें 5 प्रतिशत कटौती होने की उम्मीद है. जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में इन सिफारिशों पर चर्चा होने की उम्मीद है.