पॉपकॉर्न पर जीएसटी को लेकर भी आप कन्फ्यूज है? यहां जानिए किसे खरीदने पर कितना लगेगा टैक्स?
GST: पॉपकॉर्न पर लगने वाले जीएसटी को लेकर कन्फ्यूजन के बाद एक सरकारी सूत्र ने इस बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि यदि पॉपकॉर्न को फिल्म टिकट के साथ बेचा जाता है तो इसे टोटल सप्लाई के रूप में माना जाएगा.
GST on Popcorn: जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में पिछले दिनों पॉपकॉर्न और यूज्ड कार की बिक्री पर लगने वाले जीएसटी (GST) में बदलाव किया गया. इसके बाद लोगों के बीच कन्फ्यूजन हो गया कि अब सभी को पुरानी कारों की बिक्री पर 18 प्रतिशत जीएसटी देना होगा. लेकिन बाद में सरकार की तरफ से इस पर स्थिति साफ कर दी गई. लेकिन यदि आपके मन में पॉपकॉर्न पर लगने वाले जीएसटी को लेकर अभी भी सवाल चल रहे हैं तो इस खबर को पढ़कर आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा. जी हां, सिनेमा हॉल में खुले में बिकने वाले पॉपकॉर्न पर रेस्तरां की तरह 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी (GST) लगेगा.
उत्तर प्रदेश की तरफ से की गई अपील
पॉपकॉर्न पर लगने वाले जीएसटी को लेकर कन्फ्यूजन के बाद एक सरकारी सूत्र ने इस बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि यदि पॉपकॉर्न को फिल्म टिकट के साथ बेचा जाता है तो इसे टोटल सप्लाई के रूप में माना जाएगा. चूंकि इस मामले में खास सप्लाई टिकट की है, इसलिए उसकी लागू दर के अनुसार टैक्स लगाया जाएगा. जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में पॉपकॉर्न पर जीएसटी को साफ किया गया था. दरअसल, नमक और मसालों वाले पॉपकॉर्न पर लागू कैटेगराइजेशन और जीएसटी की दर को साफ करने के लिए उत्तर प्रदेश की तरफ से अपील की गई थी.
GST पर किसी तरह का इजाफा नहीं किया गया
पॉपकॉर्न पर लगने वाली जीएसटी में किसी तरह का इजाफा नहीं किया गया. सूत्रों के अनुसार, पॉपकॉर्न को सिनेमा हॉल में खुले रूप में बेचा जाता है. यही कारण है कि इसपर ‘रेस्तरां सर्विस’ की तरफ 5 प्रतिशत की दर से जीएटी लागू रहेगी. हालांकि, इसके लिए पॉपकॉर्न की इंडिजुअली सप्लाई करनी होगी. जीएसटी के तहत नमक और मसालों वाले पॉपकॉर्न को नमकीन के रूप में कैटेगराइज किया जाता है और इसपर 5 प्रतिशत टैक्स लगता है. जब इसे पैक्ड और लेबल के साथ बेचा जाता है तो दर 12 प्रतिशत होती है.
कारों पर लगने वाले जीएसटी को लेकर साफ ही पिक्चर
कुछ वस्तुओं को छोड़कर सभी चीनी कन्फेक्शनरी पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है. इसलिए कारमेलाइज चीनी वाले पॉपकॉर्न पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी की दर लागू होगी. सरकारी सूत्रों ने यह भी बताया कि काउंसिल ने नमक और मसालों वाले पॉपकॉर्न पर कैटेगराइजेशन के समाधान के लिए एक्सप्लेनेशन जारी करने की सिफारिश की थी. आपको बता दें यदि कोई शख्स किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी यूज्ड कार बेचता है तो उस पर जीएसटी लागू नहीं होता है. यह जीएसटी किसी रजिस्टर्ड यूनिट की तरफ से चुकाया जाएगा. इसके अनुसार यूज्ड व्हीकल की खरीद और बिक्री पर होने वाले मार्जिन के आधार पर जीएसटी देना होगा.