GST: देश में हर साल हजारों घर और फ्लैट की बिक्री होती है. लोग अपनी जरूरतें के हिसाब से घर का चुनाव करते हैं. कई बार घर बनने से पहले ही खरीदार बिल्डर को उसकी पूरी पेमेंट कर देता है. वहीं जब भी घर या फ्लैट खरीदा जाता है तो उस पर जीएसटी भी चुकाई जाती है. हालांकि वर्तमान में ये जीएसटी लोगों पर तब भारी पड़ जाती है जब लोगों ने घर बनने से पहले ही बिल्डर को जीएसटी सहित पूरी पेमेंट कर दी है लेकिन बाद में किसी कारण से डील को रद्द करना पड़ जाए तो जीएसटी को लेकर भी लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है. हालांकि अब इस पर सरकार की ओर से फैसला लिया जा सकता है.


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GST Refund
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि आने वाले वक्त में सरकार की ओर से ऐसा फैसला लिया जा सकता है, जिसमें घर खरीदार अगर पेमेंट करने के बाद और रजिस्ट्री से पहले एक निर्माणाधीन घर की खरीद को रद्द करता है तो घर खरीदने वाले को सीधे सरकार से GST Refund मिलेगा. वहीं जीएसटी के अलावा जो राशि बिल्डर को दी गई थी वो राशि बिल्डर से खरीदार को वापस मिलेगी.


GST Act
हालांकि अब तक अंडरकंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की डील को रद्द करने पर चुकाई गई जीएसटी की राशि सरकार के जरिए वापस नहीं की जाती थी लेकिन अब सरकार की ओर से इस पर अपना रुख बदलने के संकेत दिए गए हैं. ऐसे में सरकार की ओर से जल्द ही जीएसटी कानून में संशोधन कर ऐसी स्थिति में जीएसटी रिफंड करने का ऐलान किया जा सकता है.


GST Council
अगर अंडरकंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर खरीद की डील को रद्द करने पर सरकार की ओर से जीएसटी रिफंड की जाती है तो इससे घर खरीदारों को काफी राहत मिलेगी. जीएसटी काउंसिल के नियम बदलने का असर लोगों पर भी काफी दिखाई देगा. बता दें कि वर्तमान में क्रेडिट नोट जारी किए जाने की अवधि के बाद रिफंड नहीं दिया जाता है.


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