Income Tax: इनकम कई साधनों से हो सकती है. वहीं भारत में एक निश्चित राशि के बाद इनकम टैक्स भी चुकाना पड़ता है. सरकार के जरिए इनकम टैक्स (Income Tax) वसूल किया जाता है. सभी भारतीय नागरिक जो एक निश्चित राशि से अधिक कमाते हैं उन्हें भारतीय कर विनियमों के तहत वर्तमान टैक्स स्लैब (Tax Slab) दरों पर टैक्स (Tax) का भुगतान करना जरूरी है. हालांकि, आपके अकाउंट में सैलरी देने से पहले ही नियोक्ता की ओर से TDS (स्रोत पर कर कटौती) काटा जाता है. हालांकि कई लोगों को पता नहीं होता है कि इस TDS की राशि को वापस भी हासिल किया जा सकता है, साथ ही कई लोगों को TDS क्लेम की जानकारी भी नहीं होती है.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

टीडीएस रिफंड क्या है?
टीडीएस रिफंड वो लोग क्लेम कर सकते हैं, जिनका नियोक्ता ने टैक्स काटा है. वहीं रिफंड की स्थिति तब होगी जब वर्ष की शुरुआत में घोषित अपेक्षित निवेश वर्ष के अंत में किए गए वास्तविक निवेश से कम हो. अगर आप जल्द से जल्द इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करते हैं तो आपको टीडीएस रिफंड (TDS Refund) जल्दी मिल सकता है.


टीडीएस रिफंड कैसे क्लेम करें?
अपनी टैक्सेबल इनकम और टैक्स की गणना करें. आयकर रिटर्न (ITR) जमा करें और यदि काटा गया टैक्स भुगतान किए जाने वाले टैक्स से मेल नहीं खाता है तो पैसों को वापस करने का अनुरोध किया जा सकेगा. इसके बाद कुछ ही दिनों में रिफंड खाते में आ जाएगा.


मांगी जाएगी जानकारी


वहीं ITR फाइलिंग प्रक्रिया के दौरान आपसे आपके बैंक का नाम और IFSC कोड मांगा जाएगा. इससे इनकम टैक्स विभाग के लिए आपके जरिए भुगतान किए गए अतिरिक्त टैक्स की प्रतिपूर्ति करना आसान हो जाता है. जब आप वित्तीय वर्ष के लिए अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करते हैं, तो आप टीडीएस रिफंड का अनुरोध कर सकते हैं.


पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं