दिल्ली: अगर आप इनकम टैक्स जमा करते हैं तो ये खबर आपके बहुत काम की है. आम तौर पर आयकर दाता ITR तो दाखिल कर देते हैं लेकिन उनका रिफंड काफी दिनों तक वापस नहीं आता है. हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप अपना रिफंड 90 दिनों के अंदर पा सकते हैं.


ITR में  गड़बड़ी नहीं तो जल्द मिलेगा रिटर्न


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों को अब रिफंड के लिए 90 से ज्यादा का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. अगर आपने इनकम टैक्स सही तरह से भरा है और आपकी आय से जुड़े सभी आंकड़े सही हैं तो रिटर्न भरने के 90 दिनों के अंदर आपके खाते में रिफंड क्रेडिट हो जाएगा. अगर आपने सारे दस्तावेज जमा कर दिए हैं और वे सही हैं तो भी आपका रिफंड 90 दिनों के अंदर मिल जाएगा. आयकर विभाग ने इस साल आईटीआर सिस्टम में एक टेक्निकल अपग्रेड करने का ऐलान किया है. इनकम टैक्स विभाग का दावा है कि हर साल 90 दिन में रिफंड मिल जाएगा.


अब बदल गये हैं नियम


इस बार बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा है कि तय वक्त में रिफंड न मिलने से पूरे साल का टैक्स सिस्टम गड़बड़ हो जाता है इसलिए अब पूरी प्रक्रिया को 9 महीने में पूरा करना ही होगा. सरकार का मानना है कि इससे टैक्स संबंधित मामले जल्दी सुलझेंगे और टैक्स कलेक्शन (Tax Collection) में इजाफा होगा.


रिफंड में क्यों होती है देरी


अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त पूरी जानकारी नहीं दी है तो  रिफंड मिलने में देर हो सकती है. अगर आपने बैंक का IFSC कोड  सही नहीं दिया है तो भी रिफंड में देरी होना तय है. बैंक अकाउंट नंबर गलत भरने पर भी रिफंड मिलने में देरी हो सकती है. कई बार जरूरी डॉक्यूमेंट न देने की वजह से भी टैक्स रिफंड में देरी हो जाती है.


ये भी पढ़ें: भारत को बदनाम करने की इंटरनेशनल साजिश का खुलासा


VIDEO




रिफंड में देरी होने पर मिलता है ब्याज


अगर आपने जानकारी पूरी और सही जानकारी इनकम टैक्स विभाग को दी है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. अगर रिफंड में देरी होती है तो टैक्स डिपार्टमेंट आपको 6 फीसदी की दर से ब्याज देता है इसलिए कोशिश करें कोई भी गलती आपकी तरफ से न हो जिससे आपको अपना पैसा जल्दी से जल्दी मिल सके.


LIVE TV