Income Tax Return: वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2023 है. अपना आईटीआर सही ढंग से दाखिल करना महत्वपूर्ण है. इनकम टैक्स रिटर्न में गलत जानकारी देने पर आप मुसीबत में पड़ सकते हैं. हालांकि, कई बार आईटीआर दाखिल करते समय गलतियां हो सकती है. गलत बैंक खाता संख्या दर्ज करने, गलत कटौती का दावा करने से लेकर ब्याज आय की सही घोषणा न करने तक, टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय कई चीजें गलत हो सकती हैं. यही कारण है कि आयकर विभाग करदाताओं को संशोधित आईटीआर दाखिल करके ऐसी त्रुटियों को सुधारने की अनुमति देता है.


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संशोधित आईटीआर क्या है?
अगर आईटीआर दाखिल करते समय कोई गलती की है तो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(5) करदाताओं को संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की अनुमति देती है. धारा 139(5) के तहत यदि किसी व्यक्ति को अपना टैक्स रिटर्न दाखिल करने के बाद कोई चूक या गलत विवरण पता चलता है, तो वह संशोधित रिटर्न प्रस्तुत कर सकता है.


समय-सीमा
यह संशोधित रिटर्न संबंधित मूल्यांकन वर्ष की समाप्ति से तीन महीने पहले या मूल्यांकन पूरा होने से पहले, जो भी पहले हो, दाखिल किया जा सकता है. इस प्रकार, वित्त वर्ष 2022-23 (AY 2023-24) के लिए संशोधित रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2023 है. प्रत्येक करदाता जिसने अपना आईटीआर दाखिल किया है, उसे टैक्स विभाग को सही जानकारी प्रदान करने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(5) के तहत इसे संशोधित करने की अनुमति है.


देनी होगी पूरी डिटेल
यहां तक कि जो लोग विलंबित आईटीआर दाखिल करते हैं, यानी समय सीमा समाप्त होने के बाद आईटीआर दाखिल करते हैं, उन्हें संशोधित रिटर्न दाखिल करने की अनुमति है. पहले, केवल उन करदाताओं को अपने रिटर्न को संशोधित करने की अनुमति थी, जिन्होंने समय सीमा समाप्त होने से पहले आईटीआर दाखिल किया था. आपके जरिए जमा किए जाने वाले संशोधित रिटर्न की संख्या की कोई सीमा नहीं है. याद रखें कि हर बार संशोधित रिटर्न दाखिल करते समय आपको मूल आईटीआर का पूरा विवरण देना होगा.


शर्तें भी हैं
संशोधित आयकर रिटर्न (आईटीआर) को कुछ शर्तों के अधीन फिर से संशोधित किया जा सकता है. अपने टैक्स रिटर्न को संशोधित करना आपके लिए अपनी गलती सुधारने का एक मौका है, लेकिन किसी को इस सुविधा के दुरुपयोग से बचना चाहिए और मूल टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए.