Income Tax Saving: व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को सातवीं बार देश का बजट पेश कर द‍िया है. बजट पेश करने के दौरान सैलरीड क्‍लास को एक बार फ‍िर से न‍िराशा हाथ लगी है. व‍ित्‍त मंत्री ने न्‍यू टैक्‍स रिजीम (New Tax Regime) के तहत टैक्‍स स्‍लैब में बदलाव के साथ ही स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन (Standard Deduction) को भी 50 प्रत‍िशत बढ़ा द‍िया है. अब न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम के तहत आप स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन के तौर पर 50,000 नहीं 75,000 रुपये का दावा कर सकते हैं. इसके अलावा 7 से 10 लाख की आमदनी पर अब 10 प्रत‍िशत का टैक्‍स देना होगा. पहले 7 से 9 लाख की आमदनी पर 10 प्रत‍िशत का टैक्‍स देना होता था.


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7.75 लाख की कमाई पर एक भी रुपये का टैक्‍स नहीं


स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन बढ़ने के बाद न्‍यू टैक्‍स रिजीम (New Tax Regime) के तहत 7.75 लाख की कमाई पर अब एक भी रुपये का टैक्‍स नहीं देना होगा. लेकिन अगर आपकी आमदनी इससे ज्‍यादा यानी 10.50 लाख रुपये है तो क्‍या आप इनकम टैक्‍स बचा सकते हैं. इसका जवाब है जी हां, आपको 10.50 लाख रुपये की सालाना इनकम पर 1 भी रुपये टैक्‍स नहीं देना होगा. अगर आप भी इनकम टैक्‍स बचाना चाहते हैं तो इसके ल‍िए आपको ओल्‍ड टैक्‍स र‍िजीम (Old Tax Regime) स‍िलेक्‍ट करनी होगी.


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सीधा होगा 49,400 रुपये का फायदा
ओल्‍ड टैक्‍स र‍िजीम में आप कई तरह की छूट को क्‍लेम कर सकते हैं. वहीं यद‍ि आप न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम में जाते हैं तो आपको इस आमदनी पर 15 प्रत‍िशत का टैक्‍स देना होगा. इसके तहत 10 से 12 लाख की आमदनी पर 15 प्रत‍िशत टैक्‍स देना होता है. स्‍टैंडर्ड ड‍िडक्‍शन के बाद इस इनकम पर 49,400 रुपये का टैक्‍स बनता है. आइए जानते हैं ओल्‍ड टैक्‍स र‍िजीम में आप इस टैक्‍स को क‍िस तरह बचा सकते हैं?


2.50 लाख तक की आमदनी पर टैक्‍स नहीं
इनकम टैक्‍स की ओल्‍ड र‍िजीम के तहत 2 लाख 50 हजार रुपये तक की आमदनी पर क‍िसी तरह का टैक्‍स नहीं लगता. लेक‍िन यहां हम आपको बताएंगे क‍ि आप क‍िस तरह साढ़े 10 लाख रुपये तक की आमदनी पर इनकम टैक्‍स की देनदारी से बच सकते हैं. यानी आपको साढ़े 10 लाख रुपये तक की आमदनी पर 1 भी रुपये टैक्‍स नहीं देना पड़ेगा. आइए जानते हैं कैसे?


1. यद‍ि आपकी सालाना आमदनी 10.50 लाख रुपये है तो आप क‍िस तरह इनकम टैक्‍स देने से बच सकते हैं. यहां हम आपको इसका पूरा गण‍ित बताएंगे. इस आमदनी पर आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत 50 हजार रुपये की छूट मिल जाएगी. इससे आपकी 10.50 लाख वाली टैक्‍सेबल इनकम बचकर 10 लाख रुपये रह गई.


2. अब 10 लाख रुपये की आमदनी में से आप आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत 1.50 लाख रुपये तक की सेव‍िंग क्‍लेम कर सकते हैं. सेक्‍शन 80सी के तहत आप एलाईसी (LIC), पीपीएफ (PPF), सुकन्‍या समृद्ध‍ि बच्‍चों की ट्यूशन फी, म्‍यूचुअल फंड (ELSS) और ईपीएफ (EPF) में क‍िये गए निवेश को क्‍लेम कर सकते हैं. इसके तहत आप होम लोन के प्र‍िंस‍िपल अमाउंट का भी दावा कर सकते हैं. इस तरह आपकी टैक्‍सेबल इनकम बचकर 8 लाख 50 हजार रुपये रह गई.


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3. इसके बाद आप आयकर अधिनियम की धारा 24B के तहत 2 लाख रुपये क्लेम कर सकते हैं. यह छूट आपको होम लोन के ब्‍याज वाले अमाउंट पर म‍िलती है. इन दो लाख रुपये को क्‍लेम करने के बाद आपकी टैक्‍सेबल इनकम घटकर 6.50 लाख रुपये रह गई.


4. इसके बाद आप टैक्‍स सेव‍िंग के ल‍िए सेक्‍शन 80D के तहत 25000 रुपये तक का मेड‍िकल हेल्‍थ इंश्‍योरेंस क्‍लेम कर सकते हैं. यद‍ि आपके माता-प‍िता सीन‍ियर स‍िटीजन हैं तो आप उनके हेल्‍थ इंश्‍योरेंस के ल‍िए 50000 रुपये क्‍लेम कर सकते हैं. इस तरह आप 75000 रुपये के प्रीम‍ियम को क्‍लेम करते हैं तो आपकी टैक्‍सेबल इनकम घटकर 5.75 लाख रुपये रह गई.


5. अब आप टैक्‍स की देनदारी घटाने के ल‍िए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में 50000 रुपये का न‍िवेश कर सकते हैं. इसे आप 80CCD (1B) के तहत क्‍लेम करते हैं. यानी अब यहां पर आपकी टैक्‍सेबल इनकम घटकर 5.25 लाख रुपये रह गई. आप इसे और भी कम कर सकते हैं.


6. इसके बाद आप क‍िसी संस्‍था या ट्रस्‍ट को 25000 रुपये डोनेट करेंगे तो आयकर की धारा 80G के तहत आपको इसका फायदा म‍िलेगा और आपकी टैक्‍सेबल इनकम घटकर 5 लाख रुपये रह गई.


7. 2.50 लाख से 5 लाख रुपये तक की आमदनी पर 5 प्रत‍िशत के ह‍िसाब से 12500 रुपये का टैक्‍स बनता है. लेक‍िन सरकार की तरफ से आपको इसमें छूट दी जाती है. इस तरह आपका टैक्‍स घटकर शून्‍य रुपये रह गया.


आपको बता दें ओल्‍ड टैक्‍स र‍िजीम के तहत 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक की आमदनी पर 5% टैक्स का प्रावधान है. इसके बाद 5 से 10 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी पर 20% टैक्स का प्रावधान है. इसके अलावा 10 लाख और इससे ज्‍यादा की सालाना आमदनी पर 30% की टैक्‍स देनदारी है.