Train Ticket Transfer Rules: ट्रेन से सफर करना सबसे सस्ता और सुरक्षित साधन माना जाता है. अमूमन ट्रेन की टिकट ऐन मौके पर नहीं मिलती, इसलिए 2-3 महीने पहले ही इसे बुक करवा लेते हैं. कई बार ऐसा भी होता है कि आपने टिकट तो बुक करवा ली लेकिन ऐन मौके पर आपका जाना कैंसल हो गया. ऐसे में आपके सामने समस्या खड़ी हो जाती है कि अब ट्रेन टिकट का आप क्या करें. आज हम आपको ट्रेन टिकट को दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर (Train Ticket Transfer Rules) करने का तरीका बताते हैं.


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परिवार के नाम ट्रांसफर कर सकते हैं टिकट


भारतीय रेलवे (Indian Railways) के नियमों के मुताबिक अगर ऐन मौके पर आपका जाना कैंसल हो गया है तो आप अपना टिकट दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं. लेकिन यह ट्रांसफर केवल परिवार के सदस्यों यानी कि मां-बाप, भाई, बहन, बेटा, बेटी, पति, पत्नी के बीच ही हो सकता है. अन्य किसी व्यक्ति को आप अपना टिकट ट्रांसफर नहीं कर सकते. ऐसा करने पर वह दूसरा व्यक्ति बिना टिकट माना जाएगा और उस पर हैवी पैनल्टी लग सकती है. 


इन स्टेप्स को करें फॉलो 


स्टेप-1: सबसे पहले टिकट का प्रिंट आउट ले लें. अगर टिकट काउंटर से बनवाया है तो उसे साथ ले लें.
स्टेप-2: इसके बाद अपने नजदीकी रेलवे रिजर्वेशन सेंटर पर जाएं. ये सेंटर हर शहर में बने होते हैं. 
स्टेप-3: आपको जिसके नाम से टिकट ट्रांसफर करवाना है, उसका ओरिजनल आधार या वोटर कार्ड लेकर जाएं. साथ में उनकी फोटोकॉपी भी होनी चाहिए. 
स्टेप-4: इसके बाद आप काउंटर पर एप्लीकेशन देकर टिकट ट्रांसफर की रिक्वेस्ट करें. एप्लीकेशन के साथ आधार की फोटोकॉपी लगाना न भूलें. 


नजदीकी रिजर्वेशन सेंटर पर जाना होगा


अगर आप कहीं बाहर जाना ऐन मौके पर रद्द हो जाए और आप अपनी कंफर्म सीट पर परिवार के दूसरे लोगों को भेजना (Train Ticket Transfer Rules) चाहें तो आपको ट्रेन रवाना होने से 24 घंटे पहले नजदीकी रेलवे रिजर्वेशन सेंटर पर जाकर ऐप्लीकेशन देनी होगी. इस एप्लीकेशन के साथ उस व्यक्ति के आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी लगानी होगी, जिसे आप अपनी जगह ट्रेन में भेजना चाहते हैं. अगर आपके पास फैमिली मेंबर का आधार कार्ड नहीं है तो आप वोटर आई कार्ड भी ले जा सकते हैं. इसके बाद आपके नाम का टिकट कैंसल करके फैमिली मेंबर के नाम का टिकट बना दिया जाएगा. 


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