नई दिल्ली: आज के समय में ज्यादातर लोग कैश निकालने के लिए ATM का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन आपने कई बार ऐसी खबरें सुनी होंगी कि कैश निकालने के दौरान पैसे एटीएम में ही फंस जाते हैं. ऐसे में कई लोग घबरा जाते हैं और अपने पैसों को दोबारा एटीएम मशीन से निकालने की कोशिश करते हैं. इस स्थिति में आपको घबराने की जरूरत नहीं है. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये खबर आपके लिए ही है. आज हम आपको एटीएम में फंसे पैसे को वापस मंगाने का तराका बताने जा रहे हैं.


बैंक से ऐसे करे संपर्क 


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RBI के नियम के मुताबिक, चाहे खाताधारक अपने बैंक एटीएम या फिर किसी अन्य बैंक के एटीएम से पैसा निकालता है और कैश नहीं निकलता, लेकिन अकाउंट से पैसा कट जाता है तो ऐसी सूरत में अपने बैंक की किसी भी नजदीकी शाखा में जाकर संपर्क करें. अगर बैंक बंद है तो बैंक के कस्टमर केयर पर कॉल करके इसकी जानकारी दें. आपकी शिकायत दर्ज की जाएगी.  बैंक को इसके लिए एक सप्ताह का समय मिलेगा. 


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ट्रांजेक्शन स्लिप को रखें पास


एटीएम से पैसे निकालते वक्त ऐसी स्थिति में ट्रांजेक्शन भले ही फेल हो गया हो, लेकिन इसकी स्लिप आपको जरूर रख लेनी चाहिए. इसलिए कभी भी पर्ची निकालना ना भूलें. किसी वजह से स्लिप नहीं निकाली तो आप बैंक को स्‍टेटमेंट भी दे सकते हैं. ट्रांजेक्शन स्लिप इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें ATM की ID, लोकेशन, समय और बैंक की तरफ से रिस्पॉन्स कोड आदि प्रिंट होता है.


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बैंक 7 दिनों के भीतर पैसे करेंगे वापस 


RBI ने इस तरह के मामलों को देखते हुए खास गाइडलाइन बनाई है. इसके मुताबिक इस तरह के मामलों में बैंक को ग्राहकों के पैसों को 7 दिनों के भीतर वापस करना होगा. अगर बैंक आपके पैसों को एक सप्ताह के भीतर वापस नहीं करता है, तो इसके लिए आप बैंकिंग लोकपाल से मिल सकते हैं. अगर बैंक 7 दिनों के भीतर ग्राहकों के पैसे नहीं लौटा पाता, तो उसके बाद बैंक को प्रतिदिन के हिसाब से 100 रुपये ग्राहक को देना होगा. 


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