नई दिल्ली: PAN-Aadhaar Linking: PAN (Permanent Account Number) को Aadhaar से लिंक कराने के लिए लगातार अलर्ट किया जा रहा है. 30 जून 2021 तक PAN-Aadhaar लिंकिंग (PAN-Aadhaar Link Last Date) बहुत जरूरी है क्‍योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो जाएगा और इससे बैंक से जुड़े कई बड़े काम लटक सकते हैं. Central board of direct taxes (CBDT) इस लिंकिंग लेकर काफी सख्‍त है. इतना ही नहीं अगर इनवैलिड पैन का कहीं भी यूज होता है तो जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है. सबसे पहले जानते हैं वे कौन से जरूरी काम हैं जो PAN के बिना नहीं जो सकते हैं.


PAN नहीं हुआ लिंक तो क्‍या


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1. अगर आपने अपने PAN-Aadhaar लिंक नहीं किया तो पैन कार्ड inactive हो जाएगा. और साथ-साथ आपका KYC भी Invalid हो जाएगा.
2. इनवैलिड पैन का उपयोग जुर्म में आएगा जिसके लिए आपको 1 हजार या उससे अधिक जुर्माना लग सकता है.
3. अगर आप Mutual Fund में पैसा लगते हैं तो भी PAN अनिवार्य है. अगर PAN invalid हो जाएगा तो आप MF में SIP या दूसरे तरीके से पैसा नहीं लगा पाएंगे.
4. अगर बैंक में 50,000 रुपये से ज्यादा का अकाउंट खोलने या जमा / निकालने की कोशिश करते हैं, तो वहां भी PAN जरूरी है.
5. अगर आप 5 लाख रुपये से ज्‍यादा की ज्वेलरी खरीदते हैं तो खरीदारी में पैन कार्ड की डिटेल देनी पड़ती है. इसलिए इनवैलिड पैन कार्ड से आप ज्वेलरी नहीं खरीद सकते हैं.
6. 5 लाख रुपये से ज्‍यादा की गाड़ी खरीदने पर पैन कार्ड डिटेल देना होता है. तो अगर आपने पैन को आधार से लिंक नहीं करवाया तो आप Car भी नहीं खरीद सकते हैं.


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1000 रुपए जुर्माना का प्रावधान 


आयकर विभाग PAN-Aadhaar लिंकिंग को लेकर बहुत सख्त है. लिंकिंग (PAN Aadhaar Link Online) न होने पर इनकम टैक्स (Income Tax) पैन कार्ड होल्डर्स पर आयकर अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी. ऐसे बेकार PAN कार्ड धारकों को न केवल गैर-पैन कार्ड धारक (Non-Pan Holders) माना जाएगा, बल्कि उन पर आयकर अधिनियम की धारा 272 बी के तहत 1000 रुपये या उससे अधिक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.


कहां PAN जरूरी


आज के समय में भारत में पैन कार्ड के बिना कोई भी जरूरी काम मुमकिन नहीं है. Bank खाता खोलने, MF या शेयर में निवेश और 50,000 रुपये से ज्यादा के कैश ट्रांजेक्शन (Cash Transaction) के लिए PAN कार्ड जरूरी है. अगर आपने PAN को Aadhaar से लिंक करा दिया तो ऐसे सभी इनऑपरेटिव PAN कार्ड ऑपरेटिव हो जाएंगे. ये लिंकिंग एक SMS के जरिए हो सकती है.


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साइट से ऐसे करें Link


PAN-Aadhaar को इनकम टैक्‍स की वेबसाइट के अलावा https://www.utiitsl.com/ या https://www.egov-nsdl.co.in/ से भी लिंक किया जा सकता है. इनकम टैक्स की नई वेबसाइट से जुड़ी कई तरह की समस्याएं देखने को मिली हैं.


मैसेज के जरिये ऐसे करें लिंकिंग (PAN Aadhaar Link By SMS)


अगर आप मेसेज के जरिये लिंकिंग (PAN Aadhaar Link Status) करना चाहते हैं तो इसके अलावा PAN-Aadhaar को एक SMS से जोड़ने के लिए, 567678 या 56161 पर एसएमएस (SMS) भेजना होगा. मेसेज करने के लिए इस फॉर्मेट को देखें.
UIDAIPAN (12digit आधार नंबर) स्पेस (10 अंकों वाला PAN).
अगर किसी के पास आधार कार्ड नंबर ABCDXXXXXXXXXX और PAN कार्ड नंबर ABCXXXXXXX है तो SMS का तरीका 'UIDAIPANABCDXXXXXXXXXX ABCXXXXXXX' होगा.


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