Income Tax Refund: टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खबर, आयकर विभाग ने बताया ऐसे बैंक अकाउंट में नहीं आएगा रिफंड
Income Tax return: इनकम टैक्स विभाग ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट @IncomeTaxIndia के जरिये अधिसूचना जारी की है. विभाग की तरफ से कहा गया कि यह सुनिश्चित कर लें कि जिन बैंक खातों में टैक्स रिफंड जमा किया जाना है वे सत्यापित हो.
Account Validation Status: टैक्स पेयर्स को अपने रिफंड का बेसब्री से इंतजार है. वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई थी. देशभर के करोड़ों टैक्सपेयर्स ने इस बार समय से आईटीआर फाइल कर दिया है. लेकिन इसके बावजूद भी यदि आपका आयकर रिफंड अभी तक नहीं मिला है तो आपको अपने से जुड़ी कुछ जानकारी क्रॉस चेक करने की जरूरत है. सीबीडीटी की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया कि इस बार 5 सितंबर तक करीब 7 करोड़ लोगों ने आईटीआर फाइल कर दिया है.
ट्विटर पर जारी की अधिसूचना
टैक्स रिफंड को लेकर आयकर विभाग की तरफ से मंगलवार शाम को जारी किए नोटिफिकेशन में कहा गया कि जिन बैंक अकाउंट में टैक्स रिफंड जमा किया जा रहा है. वे खाते वेलिड और सत्यापित हैं. इस बारे में इनकम टैक्स विभाग ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट @IncomeTaxIndia के जरिये अधिसूचना जारी की है. विभाग की तरफ से कहा गया कि यह सुनिश्चित कर लें कि जिन बैंक खातों में टैक्स रिफंड जमा किया जाना है वे वेलिड और सत्यापित हो.
खाते का सत्यापन जरूरी क्यों?
आयकर रिफंड की प्रक्रिया में रिफंड राशि सीधे टैक्सपेयर के बैंक अकाउंट में जमा करायी जाती है. इस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और किसी भी प्रकार की गलती से बचने के लिए टैक्सपेयर ई-फाइलिंग पोर्टल पर बैंक खाते की जानकारी को मान्य करें.
बैंक अकाउंट को कैसे सत्यापित करें
टैक्सपेयर अपने बैंक खाते की जानकारी को मान्य या अपडेट करने के लिए इन चरणों का पालन कर सकते हैं:
- सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://incometax.gov.in पर जाएं.
- इसके बाद अपनी ई-फाइलिंग प्रोफाइल में लॉग इन करें.
- अब प्रोफाइल सेक्शन में जाएं और 'मॉय बैंक अकाउंट' चुनें.
- जरूरत के अनुसार बैंक खाता विवरण पुनः सत्यापित करें या जोड़ें.