Income Tax Refund: अप्रैल के महीने से इनकम टैक्स दाखिल करने की प्रक्रिया की शुरुआत होने वाली है. इसके साथ ही इनकम टैक्स दाखिल करने के बाद अगर इनकम टैक्स रिफंड बन रहा है तो उसके लिए भी प्रोसेस शुरू हो जाएगी. हालांकि कई बार ऐसा देखने को मिला है कि कुछ लोगों को इनकम टैक्स रिफंड हासिल होने में काफी देरी का सामना करना पड़ता है. ऐसे में इनकम टैक्स रिफंड के लिए आवेदन करने के बाद आसान स्टेप्स से इसका स्टेटस चेक किया जा सकता है. आइए जानते हैं इसके बारे में...


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इनकम टैक्स रिफंड
अगर आपने किसी वित्तीय वर्ष के लिए अपनी वास्तविक टैक्स देनदारी से अधिक टैक्स का भुगतान किया है, तो आप उस वर्ष के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के बाद इनकम टैक्स रिफंड हासिल करने के पात्र हैं. हालांकि, आपको यह इनकम टैक्स रिफंड तभी मिलेगा जब टैक्स डिपार्टमेंट आपके आईटीआर को प्रोसेस करेगा और इंटिमेशन नोटिस के जरिए इसकी पुष्टि करेगा.


इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस
इनकम टैक्स रिफंड के लिए क्लेम करने के बाद आप इसे ट्रेक भी कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपके इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस क्या है. इनकम टैक्स रिफंड के स्टेटस को चेक करने के लिए दो तरीके हैं. पहला यह कि आप इनकम टैक्स पोर्टल पर इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं. वहीं दूसरा तरीका है कि आप एनएसडीएल की वेबसाइट पर इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं.


आयकर पोर्टल के जरिए ऐसे करें चेक...
- www.incometax.gov.in पर जाएं.
- यूजर आईडी और अपना पासवर्ड डालकर अपने अकाउंट में लॉग इन करें.
- लॉग इन करने के बाद 'ई-फाइल' विकल्प पर क्लिक करें.
- 'ई-फाइल' विकल्प के तहत 'आयकर रिटर्न' चुनें और फिर 'फाइल किए गए रिटर्न देखें' को चुनें.
- दायर नवीनतम आईटीआर की जांच करें.
- 'विवरण देखें' विकल्प चुनें.
- इसके बाद वहां फाइल किए गए आईटीआर की स्थिति दिखेगी. यह आपको टैक्स रिफंड जारी करने की तारीख, रिफंड की गई राशि और इस निर्धारण वर्ष के लिए देय किसी भी रिफंड की निकासी की तारीख भी दिखाएगा.


एनएसडीएल की वेबसाइट से ऐसे करें चेक...
- https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.html पर विजिट करें.
- अपना पैन विवरण दर्ज करें
- एसेसमेंट ईयर का चयन करें.
- कैप्चा कोड दर्ज करें और सब्मिट पर क्लिक करें. 
- इसके बाद रिफंड की स्थिति के आधार पर आपकी स्क्रीन पर एक संदेश आएगा. 


बता दें कि अपने इनकम टैक्स रिफंड या टीडीएस रिफंड का दावा करने के लिए आपको केवल अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना है और आयकर विभाग को अपनी आय, कटौती और भुगतान किए गए टैक्स विवरण की घोषणा करनी है. यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आपके आयकर रिफंड का दावा करने के लिए आपके आईटीआर की ऑनलाइन फाइलिंग जरूरी है.


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