ITR फाइल करने वालों के लिए बड़ा अपडेट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शुरू की यह सुविधा
Income Tax Department: विभाग की तरफ से ट्विटर पर लिखा गया कि अन्य आयकर रिटर्न / फॉर्म के लिये सुविधाएं जल्द शुरू की जाएंगी. विभाग ने एक व्यक्ति के ट्वीट के जवाब में कहा, ‘ई-फाइलिंग पोर्टल पर आकलन वर्ष 2023-24 (AY 2023-24) के लिये ऑनलाइन आईटीआर-1 और 4 भरने की सुविधा शुरू कर दी गई है.’
Income Tax Return: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से व्यक्तियों, पेशेवरों और छोटे कारोबारियों के लिये वित्त वर्ष 2022-23 के आयकर रिटर्न (ITR)-1और 4 ऑनलाइन भरने की सुविधा शुरू कर दी है. विभाग की तरफ से ट्विटर पर लिखा गया कि अन्य आयकर रिटर्न / फॉर्म के लिये सुविधाएं जल्द शुरू की जाएंगी. विभाग ने एक व्यक्ति के ट्वीट के जवाब में कहा, ‘ई-फाइलिंग पोर्टल पर आकलन वर्ष 2023-24 (AY 2023-24) के लिये ऑनलाइन आईटीआर-1 और 4 भरने की सुविधा शुरू कर दी गई है.’
खातों के ऑडिट की जरूरत नहीं
वित्त वर्ष 2022-23 के लिये जिन लोगों के खातों के ऑडिट की जरूरत नहीं है, उनके मामले में आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है. आईटीआर-1 सैलरीड क्लॉस और सीनियर सिटीजन समेत अन्य व्यक्ति भरते हैं. वहीं आईटआर-2 कंपनियां और पेशेवर भरते हैं. यह उन इकाइयों के लिये है, जिन्होंने अनुमानित कराधान का विकल्प चुना है और जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है.
ऑफलाइन ITR-2 फॉर्म जारी
इससे पहले पिछले दिनों इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए ITR-2 ऑफलाइन फॉर्म विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है. आईटीआर फॉर्म में एक अहम बदलाव यह है कि आपको वर्चुअल करेंसी और डिजिटल एसेट के बारे में जानकारी देनी होगी. यदि आप ऑफलाइन या ऑनलाइन आईटीआर फॉर्म जमा करें तो इसे सत्यापित किया जाना जरूरी है. यदि आईटीआर को सत्यापित नहीं कराया जाता तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोसेस नहीं किया जाएगा.
कौन भर सकता है ITR-2
यदि आपकी सालाना इनकम 50 लाख रुपये या इससे ज्यादा है तो आपको ITR-2 फॉर्म भरना चाहिए. इसके तहत एक से ज्यादा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट पर मिले कैपिटल गेन या लॉस, 10 लाख से ज्यादा की डिविडेंड इनकम और खेती से हुई आमदनी के बारे में बताना होगा. इसके अलावा यदि आपको पीएफ से ब्याज के तौर पर कमाई हुई है तब भ्ज्ञी यह फॉर्म भरा जाएगा.