Income Tax Return: देश के विकास के लिए सरकार को भी पैसों की जरूरत होती है. इन पैसों को सरकार टैक्स के जरिए हासिल करती है. इसमें से एक टैक्स इनकम भी है. लोगों को अपनी इनकम पर हर साल इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होता है. वहीं, जिन लोगों की इनकम टैक्सेबल स्लैब में आती है, उन लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना जरूरी है. ऐसे में लोगों को इनकम टैक्स स्लैब के बारे में जानकारी होनी चाहिए.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

इनकम टैक्स रिटर्न


देश में फिलहाल दो टैक्स रिजीम हैं. इसमें एक पुराना टैक्स रिजीम और दूसरा नया टैक्स रिजीम है. दोनों ही टैक्स रिजीम में अलग-अलग टैक्स स्लैब हैं. ऐसे में लोगों को इनके बारे में जानकारी होना जरूरी है, ताकि किसी भी समस्या से बचा जा सके. आइए जानते हैं नए टैक्स रिजीम और पुराने टैक्स रिजीम के टैक्स स्लैब के बारे में...


न्यू टैक्स रिजीम


नए टैक्स रिजीम के तहत लोगों का 7 लाख रुपये की सालाना इनकम तक टैक्स माफ है. नए टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब इस प्रकार से है...


- 3,00,000 रुपये की सालाना इनकम तक कोई टैक्स नहीं


- ₹3,00,001- ₹6,00,000 तक की सालाना इनकम पर 5% टैक्स


- ₹6,00,001- ₹9,00,000 तक की सालाना इनकम पर 10% टैक्स


- ₹9,00,001- ₹12,00,000 तक की सालाना इनकम पर 15% टैक्स


- ₹12,00,001- ₹15,00,000 तक की सालाना इनकम पर 20% टैक्स


-₹15,00,001 से ज्यादा की सालाना इनकम पर 30% टैक्स


ओल्ड टैक्स रिजीम


वहीं, पुराने टैक्स रिजीम के तहत लोगों का 5 लाख रुपये तक की सालाना इनकम तक टैक्स माफ है. पुराने टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब इस प्रकार से है...


- 2,50,000 रुपये की सालाना इनकम तक कोई टैक्स नहीं


- ₹2,50,001 से ₹5,00,000 तक की सालाना इनकम पर 5% टैक्स


- ₹5,00,001 से ₹10,00,000 तक की सालाना इनकम पर 20% टैक्स


- ₹10,00,001 से ज्यादा की सालाना इनकम पर 30% टैक्स