Income Tax Return: टैक्स रिफंड बनने पर भी अकाउंट में नहीं आएगा 1 रुपया, जानिए आयकर विभाग का यह नियम
Income Tax: आयकर रिटर्न फाइल (ITR) करने के बाद आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ई-मेल आईडी पर मोबाल पर मैसेज आता है कि आपका आयकर रिफंड (Income Tax Refund) बना या नहीं.
ITR Filing: वित्त वर्ष 2022-23 (Assessment Year 2022-23) के आईटीआर भरे जा रहे हैं. इनकम टैक्स की तरफ से आईटीआर फाइल (Income Tax Return) करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की गई है. अगर आपने अभी तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया तो इस काम को समय से पूरा कर लीजिए. यदि आप लेट हुए तो आपको पेनाल्टी देनी पड़ सकती है. अंतिम तिथि से पहले आईटीआर फाइल करने पर आपको लास्ट मोमेंट में परेशान नहीं होना पड़ता.
एक से चार हफ्ते में आता है रिफंड
आयकर रिटर्न फाइल (ITR) करने के बाद आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ई-मेल आईडी पर मोबाल पर मैसेज आता है कि आपका आयकर रिफंड (Income Tax Refund) बना या नहीं. यदि आपका रिफंड बनता है तो आयकर विभाग की तरफ से इसे एक से चार हफ्ते में लिंक्ड अकाउंट में भेज दिया जाता है. लेकिन आयकर का एक नियम ऐसा भी है जिसके तहत रिफंड बनने पर भी आपको पैसा नहीं मिलता. आइए जानते हैं क्या है वो नियम?
ये है नियम
आपका रिफंड तो बिना लेकिन आयकर विभाग ने आपके अकाउंट में किसी तरह का पैसा नहीं भेजा तो इसका क्या कारण होता है? आईटीआर फाइलिंग वेबसाइट Tax2win पर दी गई जानकारी के अनुसार 5 जनवरी 2012 को सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की गणना के अनुसार आपका आयकर रिफंड 100 रुपये से कम होता है तो यह आपके बैंक खाते में नहीं भेजा जाता.
कब आएगा पैसा?
100 रुपये से कम का आयकर रिफंड (Income Tax Refund) होने पर इसे अगले साल के आयकर रिफंड में जोड़ दिया जाता है. उदाहरण के लिए यदि वित्त वर्ष 2021-22 में आपके आयकर रिफंड की राशि 70 रुपये बनी तो इसे आपके अकाउंट में नहीं भेजा जाएगा. अगले वर्ष यदि 2022-23 में आपका आयकर रिफंड फिर से 70 रुपये हुआ तो दोनों साल का जोड़कर (70+70) यानी 140 रुपये आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा. इसके अलावा यदि आप पर टैक्स देनदारी बनती है तो भी 100 रुपये से कम वाला अमाउंट आपके इनकम टैक्स में एडजस्ट हो जाती है.