Income Tax Return: ITR फाइल करने वालों ने उड़ा दिया गर्दा, इस बार 12 दिन पहले ही बना दिया रिकॉर्ड
Tax Return: नौकरीपेशा टैक्स पेयर और ऐसे टैक्स पेयर, जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, उनके लिए वित्त वर्ष 2022-23 में हुई आय के लिए टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है.
ITR Filing: अगर आप भी इस बार आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने प्लान कर रहे हैं या कर चुके हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, पिछले साल रिकॉर्ड आईटीआर फाइल होने के बाद इस बार भी इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या में तेजी देखी जा रही है. आयकर विभाग की तरफ से मंगलवार को बताया गया कि इस साल 26 जून तक एक करोड़ से ज्यादा आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल किये गये हैं. विभाग ने बताया कि यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में काफी ज्यादा है.
खातों का ऑडिट कराने की जरूरत नहीं
नौकरीपेशा टैक्स पेयर और ऐसे टैक्स पेयर, जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, उनके लिए वित्त वर्ष 2022-23 में हुई आय के लिए टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है. आयकर विभाग की तरफ से एक ट्वीट में कहा गया कि एक करोड़ आईटीआर दाखिल करने का लक्ष्य पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में इस साल 12 दिन पहले हासिल कर लिया गया. विभाग की तरफ से बताया गया कि इस साल 26 जून तक एक करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए गए हैं, जबकि पिछले साल 8 जुलाई तक एक करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए थे.
7 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री
आयकर विभाग ने टैक्स पेयर्स से अपना आईटीआर जल्दी दाखिल करने का आग्रह किया, ताकि अंतिम समय की भीड़ से बचा जा सके. आपको बता दें आप ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) और न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) के तहत आयकर रिटर्न फाइल कर सकते हैं. न्यू टैक्स रिजीम के तहत 7 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री है. वहीं, ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको 5 लाख रुपये तक की आमदनी पर शून्य टैक्स देना होता है. इसके तहत आपको अलग-अलग सेक्शन में आयकर से छूट मिलती है.