Income Tax Return: इनकम टैक्स रिफंड का क्लेम बनने पर भी अकाउंट में नहीं आएगा 1 रुपया, जानिए क्या है यह नियम?
Income Tax Return: क्या आपको पता है यदि आईटीआर फाइल करने पर आपका रिफंड बनता है तो भी एक नियम के तहत विभाग आपको एक भी रुपया वापस नहीं करता. आइए जानते हैं क्या है यह नियम?
Income Tax Return: वित्त वर्ष 2021-22 (Assessment Year 2022-23) के लिए आयकर विभाग की तरफ से आयरकर रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है. उम्मीद है आपने अपना आईटीआर फाइल कर दिया होगा. नहीं किया है तो इस काम को आप जल्द से जल्द पूरा कर लीजिए. वरना इसके बाद आपके ऊपर पेनाल्टी लग सकती है. अंतिम तिथि से पहले आईटीआर फाइल करना आपके लिए कई तरह से फायदेमंद है.
एक से चार हफ्ते में आ जाता है रिफंड
आयकर रिटर्न फाइल (ITR) करने के बाद आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से रजिस्टर्ड ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर पर मैसेज आता है कि आपका आयकर रिफंड (Income Tax Refund) बनता है या नहीं. यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपका रिफंड बनता है तो यह आमतौर पर एक से चार हफ्ते में आपके अकाउंट में आ जाता है.
अकाउंट में नहीं आएगी कोई राशि
लेकिन आयकर का एक नियम ऐसा भी है जिसके तहत रिफंड बनने पर भी आपको विभाग की तरफ से कोई पैसा वापस नहीं किया जाता. यानी आपके बैंक अकाउंट में किसी प्रकार की राशि नहीं आएगी. आईटीआर फाइलिंग वेबसाइट Tax2win के सीईओ अभिषेक सोनी बताते हैं कि 5 जनवरी 2012 को सरकार की तरफ से जारी प्रेस नोट के अनुसार यदि आयकर विभाग की गणना के हिसाब से आपका आयकर रिफंड 100 रुपये से कम होता है तो यह आपके बैंक खाते में नहीं भेजा जाता.
100 रुपये से कम के रिफंड पर लागू होता है नियम
उन्होंने बताया कि 100 रुपये से आयकर रिफंड (Income Tax Refund) होने पर यह आपके अगले साल के आयकर रिफंड में एडजेस्ट हो जाता है. उदाहरण के लिए यदि आपका वित्त वर्ष 2020-21 में आयकर रिफंड 80 रुपये बना तो यह आपके खाते में क्रेडिट नहीं होगा. इससे अगले साल 2021-22 में यदि आपका आयकर रिफंड 70 रुपये है तो दोनों साल का जुड़कर (80+70) 150 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा. यदि यह आंकड़ा 100 रुपये से कम होता है तो विभाग की तरफ से यह पैसा नहीं दिया जाता.
इतना ही नहीं यदि आप पर टैक्स देनदारी बनती है तब भी 100 रुपये से कम वाला अमाउंट आपके इनकम टैक्स में एडजस्ट हो जाती है. आपको बता दें वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर विभाग की तरफ से इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने की शुरुआत 15 जून, 2022 से हो चुकी है. आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है. इसके बाद आईटीआर फाइल (ITR Filing) करने पर आपको पेनाल्टी देनी होगी.
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