Tax on Diwali Gifts: क्या इस बार आपने भी दिवाली पर सभी को गिफ्ट्स दिए हैं और लिए भी हैं. तो उससे पहले आप जान लें कि किस तरह के गिफ्ट्स पर सरकार की तरफ से टैक्स लगता है. इसके अलावा दिवाली पर कई कंपनियां कर्मचारियों को बोनस देती हैं तो क्या आपको उस पर भी टैक्स देना होगा? इन सभी सवालों के जवाब आप यहां जान लीजिए-


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इनकम टैक्स एक्ट के तहत, गिफ्ट देने को लेकर भी कई नियम बनाए गए हैं. आप जान लें इस बार दिवाली पर मिलने वाले कितने गिफ्ट्स पर आपको टैक्स भरना होगा.


क्या सभी को गिफ्ट देने पर टैक्स लगता है?


बता दें सभी को गिफ्ट देने पर टैक्स नहीं लगता है. इनमें कुछ लिमिट बनाई गई है. अगर लिमिट से ज्यादा अमाउंट होती है तो वह टैक्स के दायरे में आती है. इसके अलावा आप अपने फैमिली मैंबर जैसे - माता-पिता, भाई-बहन या फिर पति-पत्नी को कोई गिफ्ट देते हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगता है. 


कैश पर कितना लगेगा टैक्स?


इसके अलावा कई लोगों के मन में भी ये भी कंफ्यूजन है कि... कंपनी की ओर से मिला कैश या फिर बोनस टैक्स में आता है या नहीं. बता दें कि साल में अगर आपको 5000 रुपये तक का गिफ्ट या फिर बोनस मिला है तो आपको इस पर कोई भी टैक्स नहीं देना होता है. वहीं, अगर ये अमाउंट उससे ज्यादा है तो उस पर टैक्स भरना होगा. 


कंपनी से मिलने वाली दिवाली बोनस पर टैक्स


अगर आपको अपनी कंपनी की तरफ से दिवाली बोनस मिलता है तो वह आपकी सैलरी का हिस्सा मान लिया जाता है. इस पर सरकार की तरफ से टैक्स लगाया जाता है. 


रिश्तेदारों को देने पर वाले गिफ्ट पर टैक्स?


इसके अलावा दूर के रिश्तेदारों या फिर दोस्तों से अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है तो उस पर भी लिमिट तय है. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 56(2) के मुताबिक, अगर गिफ्ट की कीमत 50,000 रुपये सालाना से ज्यादा है तो उस पर टैक्स लगेगा. वहीं, अगर गिफ्ट 50,000 रुपये तक का है तो उस पर टैक्स नहीं लगता है. 


इन गिफ्ट्स पर नहीं लगता है कोई टैक्स


शादी में मिले हुए गिफ्ट टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं. इसके अलावा वसीयत या फिर विरासत में मिला हुआ गिफ्ट भी टैक्स के बाहर आता है. इस पर भी किसी तरह का टैक्स नहीं लगता है.