Income Tax Return: कई ऐसे काम भी होते हैं, जिन्हें करने की कोई न कोई समयसीमा होती है. समयसीमा गुजर जाने के बाद अगर वो काम किए जाए तो उनसे कोई लाभ नहीं मिलता है. ऐसा ही एक काम आज किया जाना जरूरी है. अगर वो काम आज नहीं किया गया तो जिंदगी में कभी नहीं कर पाएंगे. आइए जानते हैं आखिर वो क्या काम है जो आज ही किया जाना जरूरी है.


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वित्त वर्ष क्लोजिंग
दरअसल, आज 31 मार्च 2023 है. 31 मार्च को हर साल वित्तीय वर्ष खत्म होता है. किसी भी वित्त वर्ष के लिए 31 मार्च आखिरी तारीख होती है और इसके बाद 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो जाता है. वहीं लेखाजोखा करने के लिहाज से 31 मार्च का दिन काफी अहम होता है.


                                                                                                                                                                                                             


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इंवेस्टमेंट
31 मार्च 2023 खत्म होने के साथ ही वित्त वर्ष 2022-23 भी खत्म हो जाएगा. ऐसे में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जब इनकन टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे और पुराने टैक्स रिजीम के हिसाब से टैक्स बेनेफिट का लाभ उठाना चाहेंगे तो इसका लाभ तभी मिलेगा जब 31 मार्च 2023 तक कोई न कोई इंवेस्टमेंट आपने की होगी.


आईटीआर
अगर वित्त वर्ष 2022-23 के आईटीआर में इंवेस्टमेंट के जरिए टैक्स छूट का बेनेफिट उठाना चाहते हैं तो 31 मार्च 2023 तक इनकम टैक्स एक्ट के तहत कोई न कोई इंवेस्टमेंट की जानी काफी जरूरी है. अगर 1 अप्रैल 2023 को कोई इंवेस्टमेंट करते हैं तो उसका फायदा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए नहीं उठा सकते हैं. 


इनकम टैक्स इंवेस्टमेंट
ऐसे में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए टैक्स छूट बेनेफिट के लिए 31 मार्च 2023 तक कोई न कोई इंवेस्टमेंट जरूर कर लें. ऐसे में आज 31 मार्च है और आखिरी दिन है. इसके बाद पूरी जिंदगी में कभी भी वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इंवेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे.


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