Indian Railway: जनरल टिकट खरीदने के इतने मिनट बाद ट्रेन में चढ़े तो माने जाएंगे बिना टिकट, लगेगा जुर्माना
Indian Railway Train Ticket Rule: रेलवे के नियमों के मुताबिक जनरल टिकट की टाइमिंग को दो पार्ट में बांटा गया है. यह दूरी के मुताबिक तय होता है.
Train Ticket IRCTC: रेलवे को देश का सुरक्षित और किफायती यात्रा का साधन माना जाता है. रोजाना लाखों लोग ट्रेन में सफर करते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं. आपने भी कभी न कभी ट्रेन की यात्रा की होगी. ट्रेन की यात्रा का अपना एक अलग अनुभव होता है. ट्रेन से यात्रा करने के लिए रेलवे और भारत सरकार ने नियम बनाए हुए हैं. अगर कोई इन नियमों का पालन नहीं करते हुए पाया जाता है तो उसे रेलवे द्वारा तय किए गए नियमों के मुताबिक जुर्माना या सजा दी जाती है.
रेलवे के नियमों का पालन करना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि यह आपकी सुरक्षा और रेलवे को कोई नुकसान न हो इसलिए बनाए गए हैं. आज हम आपको जनरल टिकट के नियम के बारे में बता रहे हैं. रेलवे में कुछ लोग जनरल टिकट पर यात्रा करते रहते हैं इसलिए रेलवे ने अपने नियमों में बदलाव करते हुए मेट्रो की तरह ही टिकट की समय सीमा भी तय कर दी है. रेलवे द्वारा तय की गई समय सीमा के बाद टिकट का इस्तेमाल करने पर जुर्माने का प्रावधान है.
रेलवे के नियमों के मुताबिक जनरल टिकट की टाइमिंग को दो पार्ट में बांटा गया है. यह दूरी के मुताबिक तय होता है. अगर किसी को ट्रेन से 199 किलोमीटर तक की यात्रा करनी है तो उसके लिए टिकट का नियम है कि उसे टिकट खरीदने के 180 मिनट के अंदर अंदर ट्रेन में चढ़ना होगा. वहीं अगर कोई 200 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करना चाहता है तो उसके लिए नियम है कि वह 3 दिन पहले जनरल टिकट खरीद सकता है.
अगर कोई पैसेंजर टिकट खरीदने के 3 घंटे तक ट्रेन में नहीं चढ़ता है और 3 घंटे बाद ट्रेन पकड़ता है तो उसे ट्रेन में बिना टिकट माना जाएगा और बिना टिकट के नियम के मुताबिक ही जुर्माना वसूला जाएगा.
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