Indian Railways: रेलवे ने दी चेतावनी! ट्रेन में सफर के दौरान की ये गलती तो होगी 3 साल तक की जेल, लगेगा भारी जुर्माना
Indian Railways: ट्रेन में यात्रा के दौरान अगर यात्री रेलवे द्वारा प्रतिबंधित (Indian Railways Ban Smoking) चीजों के साथ यात्रा करता पाया गया तो उस पर जुर्माना लग सकता है. साथ ही तीन साल तक के लिए जेल भी हो सकती है.
नई दिल्ली: Indian Railways Alert: रेल से सफर करने वालों के लिए जरूरी खबर है. इंडियन रेलवे ने ट्रेन यात्रा को लेकर यात्रियों के लिए अलर्ट जारी किया है. ट्रेन में लगने वाली आग या दुर्घटनाओं के बढ़ते तादाद को देखते हुए रेलवे (Indian Railway) ने यात्रियों के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन (Official Notification) जारी किया है. रेलवे ने ये सख्ती यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए दिखाई है.
रेलवे ने ट्वीट कर कही ये बात
रेलवे ने इसके लिए सोशल मीडिया पर जानकरी दी है. रेलवे ने ट्वीट कर कहा है कि ट्रेन में यात्रा के दौरान यात्री ज्वलनशील सामग्री (Indian Railways Ban Flammable Goods) न स्वयं लेकर चलें और न ही किसी को ले जाने दें यह एक दंडनीय अपराध है. ऐसा किए जाने पर कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ जेल भी हो सकती है. पश्चिम मध्य रेलवे के अनुसार, ट्रेन में आग फैलाने या ज्वलनशील वस्तुएं ले जाना रेल अधिनियम, 1989 की धारा 164 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, जिसके लिए पकड़े गए व्यक्ति को 3 वर्ष तक की कैद या हजार रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों सजाएं हो सकती है.
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इन चीजों पर लगाया गया है प्रतिबंध
रेलवे (Indian Railways) के ट्वीट के अनुसार, अब यात्री ट्रेन के डिब्बे में केरोसिन, सूखी घास, स्टोव, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैस सिलेंडर, माचिस, पटाखे या आग फैलाने वाली कोई भी वस्तु अपने साथ लेकर यात्रा नहीं कर सकते हैं. रेलवे ने यात्रियों के सफर को सुरक्षित बनाने के लिए ये सख्ती दिखाई है. रेलवे ने यात्रियों को इसके लिए सख्त चेतावनी दी है.
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रेलवे परिसर में स्मोकिंग करना अपराध
इसके अलावा आग की घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए रेलवे द्वारा बनाई गई योजना के तहत अगर कोई ट्रेन में स्मोकिंग करता पकड़ा जाएगा तो उसे 3 साल तक की जेल भी हो सकती है. इसके अलावा जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है. रेलवे परिसर में सिगरेट/बीड़ी पीना भी दंडनीय अपराध है.
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