Indian Railways: ट्रेन में इस समय आपकी सीट पर नहीं बैठ सकता कोई यात्री, TTE भी चेक नहीं कर सकता टिकट
Indian Railways : रेलवे बोर्ड की तरफ से कई नियम यात्रियों की सुविधा के लिए लागू किए गए हैं. यात्रा करने से पहले आपका इन नियमों से अवगत रहना जरूरी है. आइए जानते हैं रेलवे के किस नियम के तहत आपकी सीट पर कोई यात्री नहीं बैठ सकता?
Indian Railways Travel Rules: लंबी दूरी की यात्रा करनी हो तो आज भी ट्रेन के सफर को वरीयता दी जाती है. इसका कारण ट्रेन का सफर आरामदायक और सुरक्षित होना है. अक्सर ट्रेन से यात्रा करने वालों को रेलवे (Indian Railway) के नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी होनी चाहिए. रेलवे बोर्ड यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखकर नियम बनाता है और उन्हें लागू करता है. इन नियमों में समय-समय पर जरूरत के हिसाब से बदलाव किया जाता रहता है. आइए जानते हैं रेलवे के उस नियम को जिसके तहत आपकी सीट पर कोई भी यात्री नहीं बैठ सकता.
थर्ड एसी या स्लीपर में होती है प्रॉब्लम
जब भी आप एसी थर्ड क्लॉस या स्लीपर में यात्रा करते हैं तो मिडिल बर्थ को लेकर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है. देखने में आता है कि लोअर बर्थ वाला यात्री देर रात तक अपनी सीट पर बैठा रहता है, ऐसे में मिडिल बर्थ वाला यात्री आराम करने के लिए लेट हो जाता है. यह भी सामने आया है कि मिडिल बर्थ वाले यात्री देर रात तक लोअर बर्थ पर बैठे रहते हैं, इस कारण लोअर वाले को परेशानी होती है.
24 घंटे में से ये 8 घंटे अहम
रेलवे के नियमानुसार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक आप मिडिल बर्थ को खोल सकते हैं. यानी यदि आपकी लोअर बर्थ है तो रात 10 बजे के बाद मिडिल बर्थ या अपर बर्थ वाला यात्री आपकी सीट पर नहीं बैठ सकता. आप उसे रेलवे के नियम का हवाला देकर अपनी सीट पर जाने के लिए कह सकते हैं. इसके अलावा यदि दिन में मिडिल बर्थ वाला पैसेंजर अपनी सीट खोलता है, तो भी आप उसे रेलवे का नियम बताकर मना कर सकते हैं.
टीटीई को टिकट चेक करने का अधिकार नहीं
अक्सर यात्री शिकायत करते हैं कि सोने के बाद टीटीई टिकट चेक करने के लिए जगा देता है. इससे नींद खराब हो जाती है और परेशानी होती है. यात्रियों की परेशानी दूर करने और सफर को सुविधाजनक बनाने के लिए रेलवे मैन्युअल के अनुसार टीटीई रात 10 से सुबह 6 बजे तक यात्रियों के सोने के दौरान टिकट चेक नहीं कर सकता. लेकिन यदि आपकी यात्रा रात 10 बजे के बाद शुरू होती है तो रेलवे का यह नियम लागू नहीं होता. विशेष परिस्थितियों में भी टीटीई 10 बजे के बाद चेकिंग कर सकता है.
तेज आवाज में गाने सुनने पर पाबंदी
यात्री अक्सर रात में सहयात्री के मोबाइल पर तेज आवाज में गाना सुनने या वीडियो देखने की शिकायतें रेलवे बोर्ड से करते रहते हैं. इसको ध्यान में रखते हुए रेलवे ने रात 10 बजे के बाद बिना ईयर फोन के गाने सुनने या वीडियो देखने पर पाबंदी लगा रखी है. नियमानुसार आप रात 10 बजे के बाद बिना ईयर फोन के न ही गाना सुन सकते हैं और न ही वीडियो देख सकते हैं. रात में तेज आवाज में बात करना भी अलाउड नहीं है.
यात्री पर हो सकती है कार्रवाई
यदि आपका सहयात्री आपकी बात नहीं मानता तो इसके लिए आप ट्रेन में मौजूद रेलवे स्टॉफ से शिकायत कर सकते हैं. रेलवे स्टॉफ की जिम्मेदारी है कि मौके पर आकर आपकी समस्या का समाधान करे. यदि सह यात्री फिर भी नहीं मानता तो उस पर रेलवे के नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है.