Income Tax Return: फाइनेंश‍ियल ईयर 2023 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंत‍िम त‍िथ‍ि में कुछ द‍िन ही बाकी रह गए हैं. आयकर विभाग की तरफ से टैक्‍स पेयर्स से आग्रह क‍िया जा रहा है क‍ि वे जल्द से जल्द रिटर्न दाखिल करें. व‍िभाग ने यह भी कहा क‍ि र‍िटर्न फाइल करने के ल‍िए आखिरी दिन का इंतजार नहीं करें. सीबीडीटी के अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अब तक चार करोड़ से ज्‍यादा आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल किए जा चुके हैं. इनमें से करीब 7 प्रतिशत नए या पहली बार दाखिल करने वाले हैं.


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80सी से अलग भी ले सकते हैं आप फायदा


अगर आप एडवांस आईटीआर फाइल करते हैं तो इससे आपको उन सभी कटौतियों का मूल्यांकन करने के लिए समय मिल जाता है, जिनका आप दावा कर सकते हैं. 1961 के आयकर अधिनियम के तहत अलग-अलग टैक्‍स सेव‍िंग  बेन‍िफ‍िट आपकी टैक्‍स लाइबेल‍िटी को कम करते हैं. आयकर अधिनियम के सेक्‍शन 80सी के तहत मानक कटौती जैसे टैक्‍स सेव‍िंग के बारे में तो लगभग सभी को पता होता है.


आयकर अधिनियम के अलग-अलग सेक्‍शन के तहत कई और कटौतियां उपलब्ध हैं, जिनका दावा करके आप अपनी टैक्‍सेबल इनकम को कम कर सकते हैं. इसका फायदा आपको टैक्‍स की देनदारी के रूप में म‍िलता है. इसल‍िए जब आप आईटीआर 2023 फाइल करें तो न‍िम्‍नल‍िख‍ित टैक्‍स ड‍िडक्‍शन को क्‍लेम करना ब‍िल्‍कुल भी नहीं भूलें.


नेशनल पेंशन स्‍कीम
आाप नेशनल पेंशन स्‍कीम (NPS) में निवेश करके आप 1.5 लाख रुपये की ल‍िम‍िट से ज्‍यादा टैक्‍स बेन‍िफ‍िट का दावा कर सकते हैं. इसमें अधिकतम 50,000 रुपये तक का न‍िवेश क‍िया जा सकता है. यह फायदा टैक्‍स पेयर को सेक्‍शन 80सीसीडी (1B) के तहत उपलब्ध होता है.


सेव‍िंग अकाउंट का ब्‍याज
आयकर अधिनियम की धारा 80TTA टैक्‍सपेयर के ल‍िए बचत खाते पर म‍िलने वाले 10,000 रुपये सालाना तक की आय को कर-मुक्त बनाती है.


एजुकेशन लोन पर ब्याज में कटौती
सेक्‍शन 80E के तहत, आप एजुकेशन लोन पर भुगतान किए गए ब्याज पर कटौती का दावा कर सकते हैं. आप अपने जीवनसाथी, बच्चों या किसी ऐसे बच्‍चे जिसके आप कानूनी अभिभावक हैं की हायर एजुकेशन के ल‍िए लोन पर इसका लाभ उठा सकते हैं. इस कटौती का फायदा आपके द्वारा लोन का भुगतान शुरू करने के वर्ष से 8 साल की अवधि के लिए लिया जा सकता है.


दान के लिए की गई कटौती
केंद्र सरकार की तरफ से समर्थित फंड में दिए गए दान पर आप पूरी टैक्‍स छूट का दावा कर सकते हैं. उदाहरण के लिए यदि आप प्रधानमंत्री राहत कोष, मुख्यमंत्री राहत कोष आदि में दान करते हैं तो आप 100% कटौती का दावा कर सकते हैं. हालांक‍ि दूसरों के मामले में आप 50% कटौती के पात्र हैं.


प्रीवेंट‍िव हेल्‍थ चेक-अप
सेक्‍शन 80डी के तहत कोई व्यक्ति स्वयं, आश्रित बच्चों, पति / पत्नी या 60 साल से कम उम्र के माता-पिता के लिए प्रीवेंट‍िव हेल्‍थ चेकअप पर 5,000 रुपये तक का लाभ उठा सकता है. 60 साल या इससे ज्‍यादा उम्र के माता-पिता के लिए यह ल‍िम‍िट 7,000 रुपये है.