नई दिल्ली: Online Filing ITR: इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए काम की खबर है. अब तक जिन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) नहीं भरा है उनके लिए जरूरी सूचना है. इनकम टैक्स पोर्टल (Income Tax Portal) में आ रही परेशानियों के चलते जो टैक्सपेयर्स इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल नहीं कर (ITR Filing) पाए थे, वो 31 मार्च 2022 तक 5000 रुपये जुर्माने के साथ इस भर सकते हैं.


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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा, 'टैक्स ऑडिट ‌रिपोर्ट (Tax Audit Reports) और इनकम टैक्स रिटर्न की फिजिकल फाइलिंग (Physical Filing of ITR) अब व्‍यवहारिक नहीं रह गई है.'  गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) की तरफ से इनकम टैक्स पोर्टल पर कुछ तकनीकी परेशनियां देखीं गईं हैं. इसलिए केंद्र सरकार (Central Government) ने रिटर्न की फिजिकल फाइलिंग की मंजूरी देने पर विचार करने को कहा था. गुजरात इनकम टैक्स बार एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में इसके लिए याचिका दाखिल कर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और आईटीआर की फिजिकल कॉपी जमा करने की मांग की थी.


जानिए क्या कहा कोर्ट ने 


गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला (Justice JB Pardiwala) और जस्टिस निशा एम ठाकोर की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की और कहा, 'Income Tax Portal पर आ रही परेशानियों को देखते हुए सरकार को फिजिकल फाइलिंग की मंजूरी देनी चाहिए. सरकार के CBDT को ITR फाइल करने के लिए कोई व्यवहारिक तरीका भी अपनाना चाहिए.


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टैक्सपेयर्स को होगा बंपर फायदा


आपको बता दें कि अगर सरकार इनकम टैक्स पोर्टल पर आ रही परेशानियों के तहत फिजिकल फाइलिंग (Physical Filing) की परमीशन दे देती है, तो इससे टैक्सपेयर्स को बंपर फायदा होगा. उधर, चार्टर्ड अकाउंटेंट समूहों (Chartered Accountant Group) ने इस संबंध में PIL फाइल की थी. उनका कहना था, 'नया इनकम टैक्स पोर्टल (Income Tax Portal) सही से नहीं चल पा रहा है. इसलिए असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और रिटर्न दाखिल करने की तारीख (ITR Filing Deadline) को आगे बढ़ा देना चाहिए.'


लेकिन CBDT ने इस PIL पर जवाब देते हुए कहा कि टैक्‍सपेयर्स (Taxpayers) को अब ऑनलाइन ही ITR फाइन करना पड़ेगा, कोई फिजिकल फाइलिंग नहीं हो सकेगी. यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट समूहों को निराशा हाथ लगी थी. बहरहाल, अगर आपने भी इनकम टैक्स फाइल नहीं किया है तो आइए जानते हैं आप कैसे इसे ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं. 


ऑनलाइन ITR ऐसे करें फाइल


- इसके लिए सबसे पहले https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर लॉग इन करें.
- अब यहां ई-फाइल>इनकम टैक्स रिटर्न्स>फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर जाएं.
- अब असेसमेंट ईयर, फाइलिंग टाइप और स्टेटस चुनें और प्रॉसीड पर क्लिक करें.
- अब ITR सेलेक्ट कर इसे फाइल करने के कारण को सेलेक्ट करें.
- जरूरी जानकारियां भरकर अगर पेमेंट बनता है तो उसका भुगतान कर दें.
- अब प्रिव्यू पर क्लिक कर रिटर्न सब्मिट करें.
- अब इसके बाद, वेरिफिकेशन के लिए प्रॉसीड पर क्लिक करें.
- अब आप वेरिफिकेशन मोड पर क्लिक करें.
- इसके बाद, EVC/OTP भरकर ITR को ई-वेरिफाई करें और ITR-V की सिग्नेचर्ड कॉपी वेरिफिकेशन के लिए CPC भेजें.



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