नई दिल्ली: महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (MahaRERA) ने गोदरेज प्रॉपर्टी पर 30 लाख का जुर्माना लगाया है. गोदरेज प्रॉपर्टी के खिलाफ रजिस्ट्रेशन के बिना विज्ञापन करने के लिए जुर्माना लगाया गया है. जानकारी के मुताबिक, शिकायत के वक्त प्री-लॉन्च प्रोजेक्ट रेरा (RERA) में रजिस्टर्ड नहीं था. यह जुर्माना रेरा कानून के सेक्शन 3(1) के तहत लगाया गया है.


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गोदरेज प्रॉपर्टी की तरफ से मुंबई और पुणे में प्री-लॉन्च ऑफर के 30 हार्डिंग लगाए गए थे. प्रति होर्डिंग महारेरा ने 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना मुंबई के गोदरेज निर्वाण प्रोजेक्ट से संबंधित है. जानकारी के मुताबिक, शिकायत के बाद कंपनी ने प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन कर लिया है.


वहीं इस मामले में गोदरेज प्रॉपर्टीज ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, "हम सशक्त कॉर्पोरेशन गवर्नेंस पर भरोसा रखते हैं और सभी संवैधानिक विनियमों के अनुपालन की संस्कृति सुनिश्चित करते हैं. हम अपने एक प्रोजेक्ट पर विपणन गतिविधि के समय पूर्व क्रियान्वयन पर खेद जताते हैं. रेरा प्राधिकारियों से सहभागिता के बाद, हमने अब इस प्रोजेक्ट के लिए रेरा से अनुमोदन हासिल कर लिया है."