Government: सरकार दे रही 1 करोड़ रुपये जीतने का मौका, लोगों को करना होगा ये काम
Mera Bill Mera Adhikaar: कोई भी खरीदारी करते हैं तो लोगों को बिल लेने की भी जरूरत होती है. बिल के जरिए लोग अपनी खरीद की पुष्टि कर लेते हैं. वहीं अब भारत सरकार की ओर से जीएसटी बिलिंग को लेकर अहम कदम उठाया गया है. आइए जानते हैं इसके बारे में...
GST: सभी खरीद के लिए जीएसटी आधारित इनवॉयस या बिल का अनुरोध करने वाले ग्राहकों की प्रथा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने राज्य सरकारों के सहयोग से 'मेरा बिल मेरा अधिकार' नामक इनवॉयस प्रोत्साहन योजना शुरू की है. इस कार्यक्रम का लक्ष्य लोगों के सोचने और कार्य करने के तरीके को प्रभावित करना है ताकि वे बिल मांगने को अपने अधिकार के रूप में देखें.
मेरा बिल मेरा अधिकार क्या है?
यह पहल भाग लेने वाले राज्यों में जीएसटी-पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं के जरिए ग्राहकों को प्रदान किए गए सभी व्यवसाय-से-उपभोक्ता इनवॉयस पर लागू होगी. चालान को 'मेरा बिल मेरा अधिकार' मोबाइल एप्लिकेशन पर अपलोड किया जाना चाहिए, जो आईओएस और एंड्रॉइड के साथ-साथ वेब पोर्टल 'web.merabill.gst.gov.in' पर उपलब्ध है. प्रत्येक अपलोड किए गए इनवॉयस के लिए एक एक्नॉलेजमेंट रिफरेंस नंबर (एआरएन) दिया जाएगा, जिसका उपयोग प्राइज ड्रा में किया जाएगा. विजेता चालान को यादृच्छिक ड्रा प्रक्रिया का उपयोग करके नियमित अंतराल (मासिक/त्रैमासिक) पर चुना जाएगा. एक लकी ड्रा में योग्यता बनाने के लिए इनवॉयस कम से कम 200 रुपये का होना चाहिए.
इस पायलट प्रोजेक्ट में कौन-कौन से राज्य भाग ले रहे हैं
असम, गुजरात और हरियाणा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव इसमें हिस्सा ले रहे हैं.
मेरा बिल मेरा अधिकार के लिए आवेदन कैसे करें
लोग मासिक ड्रा में पिछले महीने के दौरान उत्पन्न सभी बी2सी इनवॉयस शामिल होंगे, जिन्हें अगले महीने के पांचवें दिन तक आवेदन पर अपलोड किया गया है. पिछले तीन महीनों के भीतर अपलोड किए गए सभी इनवॉयस (बंपर ड्रा से पहले महीने की पांचवीं तारीख तक) त्रैमासिक ड्राइंग में बंपर पुरस्कार के लिए विचार किया जाएगा. इनवॉयस अपलोड करते समय प्रतिभागियों से आपूर्तिकर्ता का जीएसटीआईएन, चालान संख्या, चालान की तारीख, चालान मूल्य, ग्राहक का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश जानकारी की आवश्यकता होगी.
ध्यान रखने योग्य बातें
सिस्टम फर्जी या निष्क्रिय जीएसटीआईएन वाले डुप्लिकेट अपलोड और इनवॉयस को खारिज कर देगा. विजेता व्यक्ति को ऐप या वेब पोर्टल के माध्यम से अतिरिक्त जानकारी जैसे कि बैंक खाता नंबर, उनका पैन नंबर, आधार कार्ड नंबर, उस तारीख से 30 दिनों के भीतर जमा करना होगा, जिस दिन उन्हें सूचित किया गया था. यह पायलट कार्यक्रम एक वर्ष के लिए सक्रिय रहेगा. इस ड्रा में मंथली 800 प्राइज 10 हजार रुपये का होगा, मंथली 10 प्राइज 10 लाख रुपये का होगा और क्वार्टरली 2 प्राइज 1 करोड़ रुपये के होंगे.